दिल्ली दंगा: हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्याकांड के 5 आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी जमानत
नई दिल्ली, सितंबर 03: दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा के दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के साथ-साथ एक डीसीपी को चोट पहुंचाने के मामले में पांच आरोपियों को शुक्रवार को जमानत दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने मामले में आरोपियों की ओर से दायर 11 याचिकाओं में से 5 पर अपना फैसला सुनाया। वहीं बाकी 6 याचिकाओं पर कोर्ट अगले सप्ताह आदेश सुनाएगी।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने आदेश पारित करते हुए कहा, अदालत की राय है कि याचिकाकर्ताओं को लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता का परीक्षण ट्रायल के दौरान किया जा सकता है।
दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल रतन लाल 24 फरवरी को दिल्ली दंगों के दौरान हुई हिंसा में मारे गए थे। उन्हे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी मौत गोली लगने से हुई है। रतन लाल के परिवार में उनकी पत्नी और तीन नाबालिग बच्चे हैं। रतन लाल, सहायक पुलिस आयुक्त, गोकुलपुरी के कार्यालय से जुड़े थे। लाल 1998 में दिल्ली पुलिस में शामिल हुए थे।












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