केजरीवाल सरकार का आदेश, 575 स्कूल 7 दिनों में बढ़ी हुई फीस लौटाएं

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी के 575 अवैतनिक स्कूलों को स्टूडेंटन्स से वसूली गई अतिरिक्त फीस को वापस करने का निर्देश दिया है और ऐसा ना करने पर स्कूलों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात भी कही है। शिक्षा विभाग द्वारा कहा गया है कि इस स्थिति में स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा ओवर टेक भी किया जा सकता है।

Delhi government asks 575 private schools to refund excess fee charged from students

अवैतनिक स्कूलों को इसके लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है जो फीस उन्होंने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का हवाला देते हुए वसूली थी।

दिल्ली सरकार ने स्कूलों को जून 2016 से जनवरी 2018 तक वसूली गई बढ़ी हुई फीस नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश जारी किया है।

बता दें कि कुछ अभिभावकों ने एक NGO के जरिए इस मामले पर उच्च न्यायालय में शिकायत की थी। इसके बाद अदालत ने शुल्क वृद्धि की आवश्यकता निर्धारित करने और गैर-कानूनी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के रिकॉर्ड और खातों की जांच के लिए 2009 में 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में न्यायमूर्ति अनिल डेव सिंह समिति गठित की थी।

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