आबकारी नीति मामले में Manish Sisodia की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज
Manish Sisodia की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सिसोदिया सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में हैं। सिसोदिया लगभग दो महीने से अधिक समय से जेल में बंद हैं।
इसी मामले में हाईकोर्ट को आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली (हैदराबाद के व्यवसायी), बिनॉय बाबू बिनॉय, (शराब कंपनी एम/एस पेरनोड रिकार्ड के प्रबंधक) की जमानत याचिकाओं पर भी आदेश पारित करना है।

बता दें कि मई में जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने बहस पूरी करने के बाद मनीष सिसोदिया और विजय नायर की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले के सभी आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।
सिसोदिया व अन्य पर राष्ट्रीय राजधानी में पिछली शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सीबीआई और ईडी मामले की जांच कर रहे हैं।दिल्ली उच्च न्यायालय पहले भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने सीबीआई मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया (आवेदक) एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, इसलिए उनके गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पहले उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि "आर्थिक अपराध का यह मामला आम जनता और समाज पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है।"
निचली अदालत ने कहा कि जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत बहुत कुछ कहते हैं। उक्त अपराध को अंजाम देने में उनकी संलिप्तता थी। अदालत ने यह भी कहा कि कथित तौर पर जांच के दौरान कुछ सबूत भी सामने आए हैं।
कोर्ट ने कहा, सबूतों से पता चलता है कि दक्षिण लॉबी से प्राप्त रिश्वत या रिश्वत राशि का कुछ हिस्सा गोवा में AAP के चुनाव अभियान के संबंध में खर्च या उपयोग किया गया था
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