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दिल्ली सरकार ने राजधानी में लागू किया ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ऐसे करेगा काम

नई दिल्ली, अगस्त 09: कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोरोना ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया है। दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को एक आदेश में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी की आशंका में किसी भी गतिविधि पर पाबंदी या छूट अब से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तय मापदंडों के आधार पर लागू की जाएगी।

DDMA announced Graded Response Action Plan is being implemented in Capital with immediate effect

दिल्ली, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में चार तरह के अलर्ट लेवल हैं। जैसे हालात होंगे उसी तरह का अलर्ट लेवल जारी किया जाएगा और उसी के आधार पर सब कुछ पहले से ही तय मापडदंड़ों के हिसाब कि क्या खुलेगा और क्या बंद होगा? जीआरएपी में चार तरह के अलर्ट - लेवल-1 (यलो), लेवल-2 (एम्बर), लेवल-3 (ऑरेंज) और लेवल-4 (रेड) हैं।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी जिलों को निर्णय लेने में मदद पहुंचाने के लिए जीआरएपी में उल्लेखित वर्णकूटबद्ध (कलर कोडेड) प्रणाली के तहत रोजाना अलर्ट भेजेगा। डीडीएमए के आदेश में कहा गया है, जैसे ही कोई मापदंड अलर्ट के निर्धारित स्तर पर पहुंच जाता है तो अलर्ट आदेश जारी किया जाएगा तथा ऐसे स्तर पर मान्य/प्रतिबंधित/ सीमित गतिविधियां स्वत: ही क्रियाशील हो जाएंगी।

लेवल-1 (यलो)- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% से ज़्यादा होगा। बीते एक हफ्ते में 1500 नए मामले आएंगे या एक हफ्ते में 500 ऑक्सीजन बेडों पर मरीज भर्ती हो जाएं।

लेवल-2 (एम्बर)- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक एक फीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट रहेगा, या एक हफ्ते के अंदर संक्रमण के 3500 नए मामले आएंगे, या फिर एक हफ्ते में 700 ऑक्सीजन बेडों पर मरीज भर्ती हो जाएं।

लेवल- 3 (ऑरेंज)- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक दो फीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो जाए या एक हफ्ते के अंदर 9000 संक्रमण के मामले आ जाएं, या फिर एक हफ्ते में 1000 ऑक्सीजन बेडों पर मरीज भर्ती हो जाएं।

लेवल-4 (रेड)- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक 5 फी सदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट रहे या फिर एक हफ्ते में 16000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले आ जाएं, या फिर 3000 ऑक्सीजन बेडों पर मरीज भर्ती हो जाएं।

इसके अलावा डॉमेस्टिक ट्रैवल या फिर इंटर स्टेट पर जरूरत और हालात के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। लेवल-1 का अलर्ट होने पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। लेवल-2 और लेवल 3 का अलर्ट होने पर नाइट कर्फ्यू के अलावा वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया जाएगा। अगर लेवल 4 का अलर्ट आता है तो उस इलाके में पूर्ण तौर पर कर्फ्यू लागू किया जाएगा।

किसी भी लेवल का अलर्ट होने पर उस इलाके के स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक संस्थान खुलेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को आने की इजाजत नहीं होगी। किसी भी तरह के रैली अन्य जमावड़े की इजाजत नहीं होगी। इसके इतर सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, बार्बर शॉप, सेलून, स्पा, जिम और योग इंस्टीट्यूट और इंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। शादियां जारी रहेंगी लेकिन गाइडलाइन में दी गई पाबंदियों के साथ। केंद्र सरकार के दफ्तरों के बारे में फैसला केंद्र सरकार करेगी।

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