स्वाति मालीवाल और अन्य तीन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने का आदेश, जानें क्या है मामला?
दिल्ली की विशेष अदालत ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, पूर्व सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया है।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के एक मामले में आरोप तय करने का आदेश दिल्ली की ही एक अदालत की ओर से दिया गया है। इस मामले में स्वाति मालीवाल के अलावा तीन अन्य और आरोपी हैं, जिनके नाम आयोग की पूर्व सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक हैं।
स्पेशल जज डीजी विनय सिंह की बेंच ने गुरुवार को कहा कि स्वाति मालीवाल, प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। सभी पर पद का दुरुपयोग कर आयोग में आप कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का आरोप है।
कोर्ट ने कहा है कि विभिन्न तारीखों पर आयोजित DCW की बैठकों के कार्य का अवलोकन करने से साफ है कि चारों अभियुक्तों ने हस्ताक्षर किए थे। ऐसे में प्रथमदृष्टया मजबूत संदेह की ओर इशारा करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि विचाराधीन नियुक्तियां अभियुक्तों ने की थीं। मालीवाल के अलावा तीनों अभियुक्तों में से किसी ने भी अवैध नियुक्तियों पर कभी आपत्ति नहीं की और न ही असहमति का नोट दिया।
अदालत ने आगे कहा कि परिस्थितियां प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्तियों के बीच इस तरह की साजिश का संकेत देती हैं। अदालत ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।