Arvind Kejriwal:कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, इस मामले में FIR के आदेश, सरकारी धन से जुड़ा है केस
Arvind Kejriwal News: हालिया विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई आम आदमी पार्टी और अपनी नई सीट भी नहीं बचा पाए अरविंद केजरीवाल नई मुसीबत से घिर गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह आदेश 5 साल पुराने केस में दिए है। मामला साल 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाकर कथित रूप से सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बनता है और इसकी जांच होनी चाहिए।

कोर्ट के आदेश के अनुसार द्वारका साउथ पुलिस को FIR दर्ज कर 18 मार्च तक SHO के माध्यम से अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी। मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने की। अदालत का यह आदेश दिल्ली में 10 साल से अधिक समय तक शासन करने के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सत्ता से बेदखल किए जाने के कुछ हफ्ते बाद आया है।
Arvind Kejriwal से जुड़ा क्या है पूरा मामला?
साल 2019 में दिल्ली के द्वारका इलाके में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए गए थे। इस मामले को लेकर आरोप लगाया गया कि केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और पार्षद नितिका शर्मा ने इन होर्डिंग्स के जरिए जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। इसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन सितंबर 2022 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शिकायत को खारिज कर दिया था।
इसके बाद मामला सत्र न्यायाधीश के पास गया, जिन्होंने इसे मजिस्ट्रेट अदालत में वापस भेजकर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया। अब कोर्ट ने CRPC की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया है, जिससे केजरीवाल और उनके सहयोगियों के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
होली के बाद दर्ज हो सकती है FIR
सूत्रों के मुताबिक, होली के बाद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। कोर्ट ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करें।
मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल, जो हाल ही में नई दिल्ली सीट से भाजपा के प्रवेश वर्मा के खिलाफ विधानसभा चुनाव हार गए थे, दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत पर बाहर हैं।












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