दिल्‍ली सीएम की पत्‍नी सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे आप विधायक और मंत्री, सुबह से चल रहा बैठकों का दौर

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमवार की रात दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में बिताई। वहीं मंगलवार को मुख्‍यमंत्री केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठकें हो रही हैं।

Sunita Kejriwal

मुख्‍यमंत्री केजरीवाल की पत्‍नी के साथ आप विधायकों ने मुलाकात की। आप‍ विधायकों के अलावा सरकार के कुछ मंत्री भी पहुंचे थे। इस बैठक में आप विधायकों ने अरविंद केजरीवाल को ही भविष्‍य में भी मुख्‍यमंत्री बने रहने पर आम सहमति व्‍यक्‍त की है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत भी पहुंचे हैं।

बता दें सोमवार को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की पेशी के दौरान ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में बयान दिया है कि विजय नय्यर ने उन्‍हें कभी भी रिपोर्ट नहीं किया लेकिन वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ईडी के वकील ने बताया केजरीवाल ने अपने मंत्रियों का नाम लिया है।

जिसके बाद भाजपा आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ कर दिल्‍ली सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम शराब नीति घोटाले से जुड़े केस में लिया है ताकि सुनीता केजरीवाल की राजनीति का रास्‍ता साफ हो सके।

15 अप्रैल तक न्‍यायिक हिरासत में रहेंगे केजरीवाल
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल किया। सोमवार को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और सोमवारकी शाम को को राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया।

केजरीवाल ने कहा था कि मामले के एक आरोपी विजय नायर, जो AAP के पूर्व संचार प्रभारी भी थे,वो उन्‍हें नहीं बल्कि दिल्‍ली सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे।

संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
वहीं मंगलवार को राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, जब ईडी ने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। छह महीने से जेल में बंद सिंह को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीबी वराले की पीठ ने रिहा करने का आदेश दिया था।

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