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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद AAP ने की LG विनय सक्सेना के इस्तीफे की मांग, जमकर किया प्रदर्शन

दिल्ली में नगर निगम के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और LG विनय सक्सेना के खिलाफ जमकर हमला बोला है।

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Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली नगर निगम (MCD) के मेयर के चुनाव के लिए चुनाव की तारीख 24 घंटे के भीतर घोषित करने का आदेश दिया, जिसके बाद आदेश का पालन करते हुए 22 फरवरी को एमसीडी चुनाव की तारीख निर्धारित की गई है। इस आदेश के बाद से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और LG विनय सक्सेना के खिलाफ जमकर हमला बोला है। 'आप' ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, 'देश के इतिहास में पहली बार एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कोर्ट में एक असंवैधानिक निर्णय की मांग कर रहा था।

'आप' पार्टी ने उपराज्यपाल के इस्तीफे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन
आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट कर लिखा, 'देश के इतिहास में पहली बार एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कोर्ट में एक असंवैधानिक निर्णय की मांग कर रहा था।' सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एलजी विनय सक्सेना को इस संवैधानिक पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इस्ताफे की मांग को लेकर आप नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया।

नामित सदस्य नहीं कर सकेंगे मतदान
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली नगर निगम (MCD) के मेयर के चुनाव के लिए चुनाव की तारीख 24 घंटे के भीतर घोषित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने शैली ओबेरॉय और अन्य बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली और अन्य के मामले में यह निर्णय सुनाया। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित सदस्य महापौर का चुनाव करने के लिए मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं और न ही मतदान कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें- Delhi: MCD मेयर चुनाव की नई तारीख का ऐलान, 22 फरवरी को होगी वोटिंग

कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि, एमसीडी की पहली बैठक में मेयर पद का चुनाव होगा। उस बैठक में मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, महापौर चुने जाने के बाद, वह उप महापौर के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी होगा, महापौर के चुनाव और एमसीडी की पहली बैठक के लिए नोटिस 24 घंटे के भीतर जारी किया जाएगा और नोटिस उस तिथि को तय करेगा जिस दिन उपरोक्त दिशा के अनुसार महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव होगा. चुनाव में एल्डरमैन मतदान नहीं कर सकते।

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English summary
AAP demanded LG Vinay Saxenas resignation After Supreme Court order
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