आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू स्थित ऑफिस 15 जून तक करना होगा खाली, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

Supreme Court on Aam Aadmi Party: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) को राउज एवेन्यू स्थित पार्टी ऑफिस खाली करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने आप को 15 जून तक पार्टी ऑफिस खाली करने को कहा है। उन्होंने लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी को यह समय दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हम आम आदमी पार्टी को 15 जून तक समय दे रहे हैं। इसके अंदर उन्हें अपना ऑफिस खाली करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए केंद्र के समक्ष आवेदन करे।

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हम आपको तीन महीने से अधिक का समय देते हैं- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है। इस जमीन पर राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए एक्स्ट्रा रूम निर्माण का करना है। हम लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपको अतिरिक्त समय दे रहे हैं। इसके तहत आपको 15 जून तक ऑफिस खाली करना होगा।

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दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर बना है ऑफिस

कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी का वर्तमान कार्यालय जिस भूमि पर बना है उस पर पार्टी के पास कोई कानूनी अधिकारी नहीं है। यह दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर बनाया गया है। इस भूमि का उपयोग राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए होना है। हम एलएंडडीओ से आपके आवेदन पर कार्रवाई करने और चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष बताने का अनुरोध करेंगे।

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