स्विस बैंक खाते की जानकारी इनकम टैक्स विभाग से छुपाने पर हुई दो साल की जेल
देहरादून के मुख्य न्यायिक अधिकारी ने शहर की प्रसिद्ध ज्वैलरी दुकान के मालिक को दो साल की सजा सुनाई है।
देहरादून। देहरादून के मुख्य न्यायिक अधिकारी ने शहर की प्रसिद्ध ज्वैलरी दुकान के मालिक को दो साल की सजा सुनाई है। ज्वैलरी दुकान के मालिक को सजा इसलिए सुनाई गई है क्योंकि उसने स्विस बैंक खाते की जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी थी।

ज्वैलरी दुकान के मालिक पर कोर्ट ने 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। राजू वर्मा की ज्वैलरी की दुकान राजापुर रोड पर स्थित है। इनकम टैक्स ने राजू वर्मा के बैंक खाते में वर्ष 2006 में 92 लाख रुपए पाए थे।
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि इस राशि के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। कारोबारी राजू वर्मा को इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 276 सी(1) और धारा 277 के तहत सजा सुनाई गई है। आरोपी को इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने को लेकर एक माह जमानत मिल गई है।












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