बॉयफ्रेंड से कर रही थी बातें, महिला ने मांगे पैसे,लड़की ने की आत्महत्या
एक महिला को एक कम उम्र की लड़की को ब्लैकमेल करना महंगा पड़ गया,अब उसे जेल की हवा खानी पड़ रही है। दरअसल महिला नाबालिग लड़की को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित कर रही थी,क्योंकि उसने उसे किसी लड़के से फोन पर बात करते देख लिया था।
रायगढ़,22 जुलाई। एक महिला को एक कम उम्र की लड़की को ब्लैकमेल करना महंगा पड़ गया,अब उसे जेल की हवा खानी पड़ रही है। दरअसल महिला नाबालिग लड़की को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित कर रही थी,क्योंकि उसने उसे किसी लड़के से फोन पर बात करते देख लिया था। महिला लड़की को यह कहती थी कि वह उसे पैसे दे,नहीं तो इसकी जानकारी उसके घर में दे देगी।

बॉयफ्रेंड से कर रही थी बातें, महिला ने मांगे पैसे,लड़की ने की आत्महत्या
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ कोर्ट ने एक महिला के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी महिला ने एक स्कूली छात्रा को ब्लैकमेल करते हुए 10 हजार रुपए की डिमांड की थी, जिससे घटना से परेशान होकर नाबालिग बच्ची ने ख़ुदकुशी कर ली थी। इस मामले में रायगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस ने रुकनी बरेठ नाम की महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोपी पाया था। इस मामले में लगभग 3 साल बाद अदालत ने अपना फैसला दिया है।

महिला को मिली आजीवन कारावास की कठोर सजा
सरकारी वकील अनूप कुमार साहू के मुताबिक कि विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन की अदालत ने महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी महिला कोतवाली थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सरकारी स्कूल में स्वीपर का काम करती थी, जहां आत्महत्या करने वाली लड़की पढ़ती थी। साल 2019 में खेलकूद के लिए स्कूल के बच्चों को राजनांदगांव ले जाया गया था। 4 दिनों का टूर्नामेंट निपटने के बाद जब स्कूल टीम वापस लौट रही थी, तो आरोपी महिला ने लड़की से कहा कि मैंने तुम्हे किसी लड़के से फोन से बात करते हुए देखा लिया है, अगर तुमने मुझे 10 हजार रुपए नहीं दिए, तो मैं इसकी जानकारी तुम्हारे परिवार और सारे जानपहचान के लोगों को देकर तुम्हे बदनाम कर दूंगी।

महिला के धमकाने से घबराई लड़की ने कर ली आत्महत्या
लड़की स्कूल में काम करने वाली आरोपी स्वीपर महिला के ब्लैकमेल करने और बदनामी होने की स्थिति से घबरा और आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस प्रकरण में जांच करने के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस मामले में बीते बुधवार को रायगढ़ जिला सत्र न्यायालय ने सुनवाई करते हुए महिला को आत्महत्या के दुष्प्रेरण का दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा और STSC एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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