तमिलनाडुः वेदांता स्टरलाइट प्लांट में होगा ऑक्सीजन उत्पादन, SC ने दी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मंगलवार को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित वेदांता की स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन का उत्पादन करने की अनुमति दे दी।
चेन्नई, 27 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मंगलवार को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित वेदांता की स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन का उत्पादन करने की अनुमति दे दी।
Recommended Video
केवल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए स्टरलाइट प्लांट को खोलने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा ऑक्सीजन के उत्पादन के दौरान स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा प्लांट की निगरानी की जाएगी।
यह भी पढ़ें: यूपी में 3 लाख के पार हुए कोरोना के सक्रिय मामले, पिछले 3 दिन में नए मामलों में आई कमी
इस दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूण ने कहा कि ऑक्सीजन के उत्पादन के अलावा प्लांट में इसी और प्रकार की गतिविधि की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को लेकर कहा कि यह एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय आपदा है। हम कोई राजनीतिक कलह नहीं चाहते। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विभिन्न राज्यों को आवंटन के लिए स्टरलाइट द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन केंद्र को दी जानी चाहिए।सुनवाई के दौरान वेदांता की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वेदांता का स्टरलाइट प्लांट को सिर्फ ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए चालू करने की अनुमति दे दी जाए। पावर प्लांट को चलाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इसपर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वेदांता को ऑक्सीजन के उत्पादन की अनुमति दे दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने हरीश साल्वे से प्रश्न किया कि आप इसे कब से चालू कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा।
मालूम हो कि तमिलनाडु सरकार पहले की वेदांता के स्टरलाइट प्लांट को आंशिक रूप से चालू करने की अनुमति दे चुकी है। साल 2018 में लोगों ने स्टरलाइट प्लांट को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके खिलाफ प्रदर्शन किए थे, इन प्रदर्शनों में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्लांट को बंद कर दिया गया था। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण देश में ऑक्सीजन की मांग में हो रही वृद्धि को देखते हुए इसे फिर से खोलने की अनुमति दी गई है।