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बीफ पार्टी करने वाले सूरज पर हमला, पीट-पीट कर किया अधमरा

बताया जा रहा है कि सूरज पर हमला करने वाले बीफ पार्टी को लेकर नाराज थे, जिसका आयोजन कैंपस में किया गया था।

चेन्नई। केंद्र सरकार के कटान के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर बैन फैसले के विरोध में रविवार को आईआईटी मद्रास में बीफ फेस्ट के आयोजक छात्र सूरज पर दक्षिणपंथी छात्र संगठनों ने हमला बुरी तरह से पीट-पीट कर घायल कर दिया।

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बीफ पार्टी को लेकर थे नाराज

बीफ पार्टी को लेकर थे नाराज

पीएडी स्कॉलर सूरज को इस हमले में काफी चोटें आई हैं। उसकी एक आंख में गहरी चोट है। बताया जा रहा है कि सूरज पर हमला करने वाले दक्षिणपंथी छात्र संगठनों के कार्यकर्ता थे, जो बीफ पार्टी को लेकर नाराज थे, जिसका आयोजन कैंपस में किया गया था। इस पार्टी पर कई संगठनों और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी नाराजगी जताई थी।

रविवार को हुई थी बीफ पार्टी

रविवार को हुई थी बीफ पार्टी

रविवार को आईआईटी मद्रास में सैकड़ों छात्रों ने कैंपस में 'बीफ फेस्ट' का आयोजन किया था। इसका आयोजक सूरज को ही बताया गया है। इस पार्टी में खाने में बीफ परोसा गया था। छात्रों का कहना था कि सरकार लोगों की खाने की आजादी छीन रही है और उसी के विरोध में उन्होंने ये पार्टी की है।

क्या है ये कानून

क्या है ये कानून

केंद्र सरकार ने एक नए कानून के जरिए काटने के लिए पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत सख्त पशु क्रूरता निरोधक (पशुधन बाजार नियमन) नियम, 2017 को अधिसूचित किया है।अधिसूचना के मुताबिक, पशु बाजार समिति के सदस्य सचिव को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी शख्स बाजार में अवयस्क पशु को बिक्री के लिए न लेकर आए। किसी भी शख्स को पशु बाजार में मवेशी को लाने की इजाजत नहीं होगी, जबतक कि वहां पहुंचने पर वह पशु के मालिक द्वारा हस्ताक्षरित यह लिखित घोषणा-पत्र न दे दे, जिसमें मवेशी के मालिक का नाम और पता हो और फोटो पहचान-पत्र की एक प्रति भी लगी हो। यह भी स्पष्ट करना होगा कि मवेशी को काटने के लिए नहीं बेचा जा रहा है।

कानून का हो रहा विरोध

कानून का हो रहा विरोध

इस कानून को लेकर देशभर में कई जगहों पर विरोध हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एम) भी इस मामले पर तीखा विरोध जता रही है। इस मामले को मद्रास हाइकोर्ट में भी चुनौती दी गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाइकोर्ट ने इस पर मंगलवार को चार हफ्ते की रोक लगा दी है।

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