Panjab News: प्रदूषण को लेकर पंजाब सरकार का नया प्लान, त्योंहार पर कम प्रदूषण वाले पटाखों के उपयोग की अनुमति

Panjab News: पंजाब सरकार ने प्रदूषण को लेकर नया प्लान जारी किया है। इस बार दिवाली और गुरुपर्व पर कम प्रदूषण वाले पटाखों के उपयोग की ही अनुमति दी गई है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि राज्य में लड़ी पटाखों के निर्माण स्टॉक वितरण बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह भी निर्देशित किया गया है कि अनुमति प्राप्त पटाखे की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही की जाएगी।

पंजाब के पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने जानकारी देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विभिन्न दिशा निर्देशों की अनुपालना में राज्य सरकार कम प्रदूषण वाले पटाखों का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है।

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मीत हेयर ने कहा कि चुकी दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्ण संध्या का तिवारी सीजन नजदीक आ रहा है। इस दौरान विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग केवल कंपटीशन वाले पटाखे के लिए अनुमति देगा। जिसमें बेरियम साल्ट या कंपाउंड ऑफ एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या स्ट्रोंटियम क्रोमेट के यौगिकों का उपयोग नहीं किया जाता है।

उन्होंने कहा कि दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस पर्व की संध्या और नए साल की पूर्व संध्या पर केवल कम प्रदूषण वाले पटाखे ही फोड़े जा सकते हैं। पर्यावरण मंत्री हेयर ने कहा कि राज्य में लड़ी फटाखों के निर्माण स्टॉक वितरण बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह भी निर्देशित किया गया है कि अनुमति प्राप्त फटकों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही की जाएगी। मीत हेयर ने कहा कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और अन्य सहित कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पंजाब राज्य के भीतर किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेगी और ऑनलाइन बिक्री को प्रभावित नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य के चयनित शहरों में अल्कालिक निगरानी के लिए निर्देशित किया गया है। पुलिस अधिकारी अनुमति प्राप्त समय के दौरान और निर्दिष्ट स्थान पर अनुमति प्राप्त कम प्रदूषण वाले पटाखे की बिक्री और उपयोग को सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही दिशा निर्देशों के किसी भी उल्लंघन पर तुरंत प्रभाव से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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