गुरुग्राम नमाज विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हरियाणा के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांंग

पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने गुरुग्राम नमाज विवाद को लेकर हरियाणा सरकार के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

चंडीगढ़, 16 दिसंबर। पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने गुरुग्राम नमाज विवाद को लेकर हरियाणा सरकार के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अदीब ने आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस और नागरिक प्रशासन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा, जिन्होंने मुसलमानों को सार्वजनिक आधार पर नमाज अदा करने से रोका। अदीब ने इस मामले में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पीके अग्रवाल और मुख्य सचिव संजीव कौशल के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग की।

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बसपा के पूर्व सदस्य अदीब ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन ने नमाज विवाद को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस बार बार नमाजियों का रास्त रोककर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले पहचानने योग्य गुंडों को रोकने में असफल रही है।

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बता दें कि हाल ही में गुरुग्राम में हिंदू समुदाय और स्थानीय निवासियों ने एक आवासीय परिसर के पास खुले मैदान में नमाज अदा करने पर आपत्ति जताई थी। हालांकि नमाजियों ने दावा किया कि इस स्थान को साप्ताहिक नमाज अदा करने के लिए ही तय किया गया है और कुछ लोग इस प्रथा को रोकना चाहते हैं। अदीब ने अपनी याचिका में दोहराया कि शुक्रवार की नमाज को खुले में रखने की अनुमति विशेष रूप से जगह और सुविधाओं की कमी के कारण दी गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जिन हिंदू समूहों ने 3 दिसंबर को इस नमाज को रोकने की कोशिश की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में आगे कहा गया है कि ये समूह बाद में नमाज अदा करने वाले अन्य स्थानों पर गया और वहां दो संप्रदायों के बीच तनाव पैदा करने वाले नारे लगाए। याचिका में कहा गया कि गुरुग्राम पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता, नफरत फैलाने वाले भाषणों और घृणा अपराध को जन्म दे रही है।

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