Must Know: बदल सकता है आपके DL और RC से जुड़ा नियम, बढ़ सकती है जुर्माने की रकम
Must Know: बदलने जा रहा है आपके DL और RC से जुड़ा नियम, बढ़ सकता है जुर्माना
नई दिल्ली। सरकार एक बार फिर से ट्रैफिक नियमों में बदलाव हो सकता है। सरकार मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव कर सकती है। इसके बाद आपके ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है। सरकार ने मोटर व्हीकल्स एक्ट में संशोधन के लिए मिले प्रस्तावों पर सुझाव मांगे हैं। वहीं कोशिश की जा रही है कि जल्द ही संशोधन प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। माना जा रहा है कि संशोधन के बाद जुर्माने की रकम में बढ़ोतरी हो सकती है। ये जुर्माना गाड़ी बनाने वाली ऑटोमोबाइल कंपनियों पर होगा, जिनकी गाड़ियों में खराबी आएगी। वहीं डीएल और नए-पुराने गाड़ियों के आरसी में भी बदलाव किए जा सकते हैं।
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बढ़ सकती है जुर्माने की रकम
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल्स एक्ट में संशोझन को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इन नोटिफिकेशन के मुताबिक जुर्माने के रकम में बढ़ोतरी की जा सकती है। पीटीआई के मुताबिक सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहागया है कि अगर किसी गाड़ी में तकनीकी खराबी आती है गाड़ी बनाने वाली कंपनी पर जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। ये जुर्माना 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। ये प्रस्ताव संशोधन के लिए भेजा गया है, हालांकि जुर्माना की रकम वाहनों के प्रकार और खराब गाड़ियों की संख्या पर निर्भर करेगा।
DL में हो सकता है बदलाव
केंद्र सरकार की रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने मोटर व्हीकल्स एक्ट में संशोधन के प्रस्तावों पर सुझाव मांगे है। माना जा रहा है कि इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में भी बदलाव की उम्मीद है। वहीं नई और पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के नियम में भी बदलाव हो सकते हैं। इसे लेकर भी सुझाव मांगे गए हैं। सरकार ने एक बार फिर से इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले 18 मार्च को संशोधन के प्रस्तावों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था।
सरकार ने मांगे सुझाव
सड़क परिवहन मंत्रालय ने 3 महीने के भीतर दूसरी बार नोटिफिकेशन जारी किया है और हितधारकों को प्रस्तावों पर 60 दिन के भीतर अपना सुझाव देने को कहा है। सरकार सुझावों पर हितधारकों को विचार करने का भरपूर वक्त देना चाहती है। इन सुझावों के बाद सरकार अहम बदलाव की घोषणा कर सकती है।
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