फरवरी से FREE में देख सकेंगे TV चैनल,TRAI के फरमान के बाद केबल ऑपरेटरों को पूरी करनी होगी ये शर्त
नई दिल्ली। फरवरी में आपको बिना एक रुपए खर्च किए मुफ्त में टीवी चैनल देखने का मौका मिल सकता है। केबल टीवी या डीटीएच केबल ऑपरेटर्स को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सख्ती दिखाते हुए कड़े निर्देश दिए है। अगर उन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो ग्राहकों को बिना किसी शुल्क चुकाए सर्विस देनी होगी। TRAI के नए निर्देश के बाद आपको न केवल अपनी पसंद के चैनल देखने को मिलेगा बल्कि आपकी सर्विस डाउन रहने पर आपको फ्री सर्विस का भी लाभ मिलेगा।

फ्री में देख सकेंगे TV चैनल
TRAI के नए आदेश के मुताबिक अगर आपकी केबल सर्विस डाउन होती है और आपके कंप्लेन करने के बावजूद भी0 अगर 72 घंटे के भीतर आपकी सर्विस ठीक नहीं होता तो ग्राहक को सर्विस फ्री मिलेगी । मतलब ये कि केबल ऑपरेटर या फिर DTH सर्विस प्रोवाइडर कंपनी अगर 72 घंटों के भीतर आपकी सर्विस ठीक नहीं करती है तो वो आपसे कोई भी शुल्क नहीं वसूल पाएंगे।

TRAI ने ट्वीट कर दी जानकारी
ट्राई ने घोषणा की है कि अगर TV कनेक्शन में दिक्कत आ रही है और उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के बाद अगर केबल ऑपरेटर या DTH सर्विस प्रोवाइडर शिकायत को 72 घंटे में दुरुस्त नहीं कर पाएं तो उन्हें उपभोक्ता को सर्विस मुफ्त में देनी होगी। ट्राई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसके बाद से केबल ऑपरेटर्स और डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर्स को शिकायतों को लेकर लापरवाह नहीं हो सकेंगे।

बदल जाएगा टीवी देखने का नजरिया
ट्राई के नया नियम 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। नया नियम लागू होने के बाद आप अपनी पसंद का चैनल चुन सकेंगे। वहीं आपको केवल उन्हीं चैनलों के लिए आपको भुगतान करना होगा। 1 फरवरी से TRAI के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके बाद हर एक चैनल का एक फिक्स रेट होगा। 1 फरवरी से 130 रुपए के साथ जीएसटी में आप 100 स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल देख सकेंगे। इसके बाद आप जो भी चैनल चुनेंगे उसके लिए आपको अलग से भुगतान करना होगा। TRAI के नए नियमन 1 फरवरी, 2019 से लागू हो जाएंगे।












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