Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

Income Tax: 2023-24 के लिए भारत में किसे ITR दाखिल करना होगा? जानें सभी जरूरी बातें

Income Tax Return News: बहुत से लोग जानते हैं कि अगर उनकी टैक्‍सेबल इनकम, बेस‍िक इनकम (मूल आयकर) छूट सीमा से अधिक है तो इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करना अनिवार्य है। हालांकि, आयकर कानून यह अनिवार्य करता है कि कुछ परिस्थितियों में आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है, भले ही टैक्‍सेबल इनकम, बेस‍िक इनकम टैक्‍स छूट सीमा से कम हो। आईटीआर भरना आवश्यक होता है ताकि सरकार को यह पता चल सके कि व्यक्ति या संस्था ने कितना आय अर्जित की है और उस पर कितना कर चुकाया है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराना है क‍ि धारा 139 यह अनिवार्य करती है कि कुछ परिस्थितियों में (व्यक्तियों के लिए) आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है, भले ही किसी वित्तीय वर्ष में उनकी कुल आय बेस‍िक छूट सीमा से कम हो। अगर 31 जुलाई की समयसीमा तक आईटीआर दाखिल नहीं किया जाता है, तो इन टैक्‍सपेयर्स पर जुर्माना लगाया जाएगा। यहां कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं, जहां ITR दाखिल करना अनिवार्य है, भले ही कुल कर योग्य आय मूल छूट सीमा से कम हो।

Income Tax Return

1.विदेशी संपत्ति रखना या विदेशी आय होना
कई निवासी व्यक्ति विदेशी कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। परिणामस्वरूप, उन्हें इन विदेशी शेयरों से लाभांश म‍िला हो सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार, यदि कोई निवासी व्यक्ति विदेशी कंपनियों के शेयर, बॉन्ड जैसी संपत्ति का मालिक है, विदेश में घर है या उसे विदेशों से लाभांश, ब्याज या किराए जैसी आय होती है, तो ITR दाखिल करना अनिवार्य है। अगर, किसी व्यक्ति के पास भारत के बाहर किसी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार है, तो भी ITR दाखिल करना अनिवार्य है।

सुराना कहते हैं क‍ि ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां कोई व्यक्ति अपने माता-पिता के नाम पर विदेशी परिसंपत्तियों में अपना पैसा निवेश करता है, क्योंकि माता-पिता की आय मूल छूट सीमा से कम है। ऐसे मामलों में भी माता-पिता के लिए ITR दाखिल करना अनिवार्य है।

2. विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये और उससे अधिक खर्च करना: अगर, कोई निवासी व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में खुद पर या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये या उससे अधिक (एक बार में या कुल मिलाकर) खर्च करता है, तो ITR दाखिल करना अनिवार्य है।

मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने लिए विदेश यात्रा पर 1 लाख रुपए और अपने माता-पिता के लिए विदेश यात्रा पर 1.5 लाख रुपये खर्च करता है, तो उस व्यक्ति ने कुल मिलाकर विदेश यात्रा पर 2.5 लाख रुपये खर्च किए हैं। फिर उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से ITR दाखिल करना होगा, भले ही उसकी कोई कर योग्य आय न हो।

3. वित्तीय वर्ष में 1 लाख का बिजली बिल चुकाया: अगर, किसी करदाता ने एक वित्तीय वर्ष में एक बार में या कुल मिलाकर 1 लाख रुपये का बिजली बिल चुकाया है, तो ITR दाखिल करना अनिवार्य है।

4. पूंजीगत लाभ पर कर छूट का दावा: अगर, किसी व्यक्ति की सकल कुल आय पूंजीगत लाभ पर कर छूट का दावा करने से पहले छूट सीमा से अधिक है, तो ITR दाखिल करना अनिवार्य है। आयकर अधिनियम के तहत, कोई व्यक्ति धारा 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA या 54GB के माध्यम से पूंजीगत लाभ पर छूट का दावा कर सकता है।

5. 25,000 रुपए का TDS या TCS काटा या एकत्र किया: आयकर विभाग ने अप्रैल 2022 में एक अधिसूचना के माध्यम से, व्यक्तियों के लिए ITR दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है। अगर, वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्ति से काटा या एकत्र किया गया कुल कर 25,000 रुपये या उससे अधिक है।

6. चालू खाते में 1 करोड़ रुपये जमा: स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए ITR दाखिल करना अनिवार्य है, जिनके पास बैंक में चालू खाता है और उन्होंने एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक राशि जमा की है।

कब लगती है लेट फी?
अगर, कोई व्यक्ति समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करता है, तो जहां भी दाखिल करना अनिवार्य है, वहां लेट फी लगाया जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत लेट फी लगाया जाएगा। सुराना कहते हैं क‍ि जहां ITR दाखिल करना अनिवार्य है, और आय मूल छूट सीमा से कम है, वहां 1,000 रुपये का जुर्माना लागू होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो 1000 रुपये का जुर्माना लागू होता है।

आईटीआर (ITR) का पूर्ण रूप इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) है। यह एक फॉर्म होता है जिसे भारत में करदाता अपनी आय और कर भुगतान की जानकारी सरकार को देने के लिए भरते हैं। आईटीआर भरना आवश्यक होता है ताकि सरकार को यह पता चल सके कि व्यक्ति या संस्था ने कितना आय अर्जित की है और उस पर कितना कर चुकाया है।

आईटीआर क्यों भरते हैं?

  • कानूनी अनिवार्यता: सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा को पार करने वाले व्यक्तियों के लिए आईटीआर भरना अनिवार्य होता है। यह आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आता है।
  • वित्तीय प्रमाण: आईटीआर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो आपकी आय और कर अदायगी का प्रमाण होता है। यह कई वित्तीय लेनदेन, जैसे लोन आवेदन, वीजा आवेदन, आदि में काम आता है।
  • टैक्स रिफंड: अगर, आपने अधिक कर भुगतान किया है, तो आईटीआर भरने के बाद आप कर रिफंड का दावा कर सकते हैं।
  • कानूनी सुरक्षा: आईटीआर भरने से आप भविष्य में किसी भी कर संबंधित विवाद से बच सकते हैं।

आईटीआर भरने के प्रावधान:
फॉर्म की चयन: आयकर विभाग विभिन्न प्रकार के आईटीआर फॉर्म उपलब्ध कराता है, जो करदाता की आय और स्रोत पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, ITR-1 (सहज) वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए होता है, जबकि ITR-4 (सुगम) छोटे व्यवसायियों और प्रोफेशनल्स के लिए होता है।

अन्‍य जरूरी बातें
ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प: आईटीआर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है। अधिकतर लोग ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करते हैं जो सरल और तेजी से होता है।
दस्तावेज: आईटीआर भरने के लिए आपको अपने आय प्रमाण पत्र (जैसे फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, आदि), कर कटौती प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज तैयार रखने होते हैं।
समय सीमा: आयकर विभाग द्वारा हर वर्ष आईटीआर भरने की अंतिम तिथि निर्धारित की जाती है। समय सीमा के भीतर आईटीआर न भरने पर दंड और ब्याज लग सकता है।
वेरिफिकेशन: आईटीआर फाइल करने के बाद उसे सत्यापित करना आवश्यक होता है। यह आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, या भेजे गए हस्ताक्षरित आईटीआर-वी (वेरिफिकेशन) के माध्यम से किया जा सकता है।

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+