आयकर भरते समय न करें ये 5 गलतियां, वरना होगा नुकसान
नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसी गलतियों के बारे में जो अक्सर करदाता अनजाने में कर जाते हैं। करदाता अक्सर आयकर रिटर्न भरते समय 5 तरीकों की आय को बताना ही भूल जाते हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं ये 5 आय।
1- बचत खाते से मिला ब्याज
बचत खातों पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स के दायरे में आता है। आयकर रिटर्न भरते समय अक्सर ही करदाता इस आय को बताना भूल जाता है। हालांकि, आयकर कानून की धारा 80टीटीए के तहत अगर बचत खातों से हुए सालाना आय 10 हजार रुपए से कम है, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है।
2- पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज
अगर आपने पोस्ट ऑफिस में कोई टर्म डिपॉजिट किया है तो पोस्ट ऑफिस के टर्म डिपॉजिट पर आपको जो ब्याज मिलता है, उस पर भी टैक्स लगता है। आईटीआर फाइल करते समय इस आय को भी बताना जरूरी होता है, ताकि आने वाले समय में कर चोरी को लेकर आप के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई न हो।
3- रिकरिंग डिपॉजिट से मिला ब्याज
अगर आपने कोई रिकरिंग डिपॉजिट किया हुआ है तो आपको उससे हुई आय पर भी टैक्स लगेगा। ऐसे में एक ईमानदार करदाता होने के नाते आपको रिकरिंग डिपॉजिट यानी आवर्ती जमा पर मिलने वाले ब्याज का उल्लेख भी अपनी आय के रूप में जरूर करना चाहिए।
4- किराए से मिले पैसे
यूं तो फॉर्म-16 में किराए से हुई कमाई का उल्लेख करने को नहीं कहा गया होता है, लेकिन बावजूद इसके आपको अपनी आय में इसे दिखाना जरूरी है। किराएदारी से हुई आय भी पूरी तरह से टैक्स के दायरे में आती है।
5- नाबालिग बच्चों की कमाई
यूं तो नाबालिग बच्चों से काम करवाना अपराध है, लेकिन फिल्म, विज्ञापन, सीरियल आदि में बच्चे काम करते हैं, जो अपराध नहीं है। ऐसे में उन बच्चों की भी कमाई होती है। बच्चों की इस कमाई पर भी टैक्स देना होता है। इसके लिए बच्चों कमाई को माता या पिता की आय में जोड़ दिया जाता है और फिर उस पर टैक्स भरना होता है।