फ्लैट बायर्स के लिए खुशखबरी, SC ने सुपरटेक को मूलधन लौटाने का दिया आदेश
नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को फ्लैट बायर्स को मूलधन लौटाने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक की परियोजना में फ्लैट बुक कराने वाले सभी 26 खरीददारों को उनका मूलधन लौटाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुपरटेक की ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को आदेश दिया है कि वो बायर्स को मूलधन देने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सुपरटेक को आदेश देते हुए कहा कि बायर्स को उनका मूलधन लौटाना होगा। कोर्ट ने सुपरटेक के ट्विन एमराल्ड टावर के खरीदारों में से 26 को कोई पैसा वापस नहीं मिला है। अब कोर्ट ने कहा कि सुपरटेक ने कोर्ट की रजिस्टरी में 20 करोड़ रुपए जमा कराए थे।
कोर्ट ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल उन मकान खरीदारों का मूल धन लौटाने के लिए किया जाएगा, जिनको अब तक कोई पैसा नहीं मिला। इससे पहले खंडपीठ ने 22 सितंबर को कहा था कि मकान खरीदारों की शिकायतों के समाधान के लिए वेबपोर्टल शुरू करने का आदेश दिया। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुपरटेक को निर्देश दिया था कि मकान खरीदारों को 3 महीने के अंदर 14 प्रतिशत ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाने का आदेश दिया था।












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