500-1000 के पुराने नोट न लेने पर सुप्रीम कोर्ट का आरबीआई-केंद्र सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को 500-1000 रुपए के पुराने नोट न लेने के मुद्दे पर नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को 500-1000 रुपए के पुराने नोट न लेने के मुद्दे पर नोटिस जारी किया है। आरबीआई ने केंद्र सरकार और आरबीआई से दो सप्ताह के भीतर इस पर जवाब देने के लिए कहा है।

आपको बताते चलें कि पीएम नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर, 2016 के दिन नोटबंदी की घोषणा के बाद 500-1000 रुपए के पुराने नोटों की कानूनी मान्यता रद्द हो गई थी। पर आरबीआई ने 500-1000 रुपए के नोट लेने की अवधि को पहले 31 मार्च 2017 तक बताया था पर बाद में 31 दिसंबर, 2016 के बाद से ही पुराने 500-1000 रुपए के नोट लेना बंद कर दिए। इस फैसले के चलते देश के लाखों लोगों को दिक्कतें आई और वो अपना बचा हुआ पैसा बैंक में जमा नहीं कर पाए।
आरबीआई ने सिर्फ एनआरआई लोगों के लिए ही 31 मार्च, 2017 की तारीख पुराने नोट बदलवाने के लिए रखी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार से दो सप्ताह के भीतर इस बावत अपना जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।












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