SBI ने लोन वसूली के लिए अनिल अंबानी के खिलाफ NCLT का दरवाजा खटखटाया

नई दिल्ली। अनिल अंबानी की गारंटी पर उनकी कंपनी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो लोन दिया है, उसकी वसूली के लिए स्टेट बैंक ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है। बैंक ने सेक्शन 95(1) के तहत दो शिकायतें दर्ज कराई हैं। एनसीएलटी ने यह केस नई दिल्ली की मुख्य बेंच में लिस्ट किया है, जिसमे एसबीआई ने अर्जेंट सुनवाई की मांग की है। बता दें कि सेक्शन 95(1) के तहत बैंक कर्ज धारक और गारंटर के खिलाफ दिवालिया की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि अन्य कर्जदाता बैंकों ने ग्रुप की कंपनियों को बेचने की मंजूरी दे दी है, ऐसे में एसबीआई ने भी यह केस दर्ज कराया है।

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    बैंक के सूत्रों के अनुसार एनसीएलटी में जो अर्जी दायर की गई है उसके जरिए अनिल अंबानी की निजी संपत्तियों र दावा ठोका जाएगा। दरअसल अंतरराष्ट्रीय कर्जदाता भी कर्जदाता अनिल अंबानी की संपत्तियों को हासिल करने की कवायद में जुटे हैं, ऐसे में एसबीआई इससे पहले इन संपत्तियों को हासिल करना चाहती है। हाल ही में ब्रिटेन की कोर्ट ने आदेश दिया था कि चीनी बैंकों को 717 मिलियन डॉलर की रकम दे। कोर्ट ने यह आदेश अनिल अंबानी की कंपनी की ओर से लिए गए कॉर्पोरेट लोन को लेकर यह आदेश दिया था।

    अहम बात यह है कि ब्रिटेन के मामले में अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी नहीं देने की बात कही थी, उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि उन्होंने इस लोन में पर्सनल गारंटी दी थी। इस केस की सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी ने अपनी कुल आय शून्य बताई थी। बता दें कि अनिल अंबानी कई सालों से कर्ज में डूबे हैं। हाल ही में कर्ज से राहत के लिए उन्होंने दिल्ली में अपनी बिजली कंपनियों को बेच दिया था। बहरहाल ऐसे में यह देखना दिलचस्प होता है कि एनसीएलटी एसबीआई की शिकायत के मामले में क्या करती है।

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