इस बैंक के ग्राहकों को RBI ने दी बड़ी राहत, 1000 की लिमिट को बढ़ाकर किया 10 हजार रुपये
मुंबई। कैश की किल्लत से जूझ रहे पंजाब-महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक ग्राहकों को आरबीआई की ओर से गुरुवार को बड़ी राहत दी गई है। आरबीआई ने पंजाब-महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक से पैसे निकालने की लिमिट को 1000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। ग्राहक अब 6 महीने तक अपने खाते से 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि RBI ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक पर ऑपरेश्नल रोक लगा दी है।

नए नियम के तहत अब पीएमसी बैंक के ग्राहक हर दिन 10 हजार रुपये कैश निकाल सकेंगे। पहले यह लिमिट सिर्फ 1000 रुपये की थी। बता दें कि बीते मंगलवार से आरबीआई ने अगले 6 महीने तक के लिए पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35ए के तहत की है। जिसकी वजह से बैंक के हर ब्रांच में भीड़ लगी थी और लोग इसका जमकर विरोध कर रहे थे।
ग्राहकों के पास चाहे सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो या फिर कोई अन्य खाता हो वे अपने किसी भी प्रकार के खाते से दस हजार रुपये निकाल सकेंगे। शीर्ष बैंक ने यह भी कहा है कि इस सहूलियत के बाद बैंक के 60% से अधिक खाताधारक बैंक में जमा अपनी पूरी रकम निकल सकने में सक्षम होंगे। आरबीआई ने कहा कि 23 सितंबर को बैंक के कारोबार बंद होने से छह महीने तक प्रतिबंध रहेगा। आरबीआई की ओर से जारी नए फैसलों की एक कॉपी पीएमसी बैंक की ओर से प्रत्येक खाताधारकों को भेजा गया है, साथ ही बैंक की वेबसाइट पर भी शेयर की गई है।
24 सितंबर को आरबीआई ने निर्देश दिया था कि पीएमसी बैंक के ग्राहक रोजाना अपने खाते से 1000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद ही इस बैंक के डूबने की खबरें फैलने लगी थीं और लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक में ग्राहकों का 11500 करोड़ रुपया जमा है, बैंक की ब्रांच पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में भी हैं। पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक की 137 शाखाएं हैं।












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