Banking News: खाते से नहीं निकाल पाएंगे 5000 से अधिक रकम, RBI अब तक इन बैंकों पर लगा चुका है पाबंदी
बड़ी खबर:खाताधारक खाते से नहीं निकाल पाएंगे 5000 से अधिक रकम, RBI ने इस बैंक पर लगाई पाबंदी
नई दिल्ली. 9 नवंबर। अगर आपका बैंक खाता बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक (Babaji Date Mahila Sahakari Bank) में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया( RBI) ने इस बैंक पर कई पाबंदियां लगा दी है, जिसका असर बैंक के खाताधारकों पर भी पड़ने वाला है। आरबीआई द्वारा लगाई कई पाबंदियों के बाद अब बैंक के खाताधारक अपने बैंक अकाउंट से 5000 रुपए से अधिक रकम नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, अब से पहले भी आरबीआई बैंकिंग अधिनियमों और गाइडलाइंस के उल्लघंन मामले में कई बैंकों पर नकेस कस चुका है। इससे पहले इसी साल फरवरी में महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडिपेन्डेन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिडेट, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, पीएमसी समेत कई बैंकों पर भी इसी तरह से रोक लगाई गई थी।

बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक पर RBI ने कसी नकेल
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी कर दिया। केंद्रीय बैंक द्वारा लगाई गई इन पाबंदियों के बाद बैंक के खाताधारकों को भी 5000 रुपए से अधिक की निकासी की छूट नहीं दी गई है। बैंक पर सख्त कार्रवाई करते हुए आरबीआई ने 8 नवंबर 2021 से इसे अपना कारोबार खत्म करन का निर्देश दिया है। बैंक को नए लोन नहीं बांटने का निर्देश दिया गया हैं और न ही बिना आरबीआई के निर्देश के पांच हजार से ज्यादा की निकासी की छूट दी गई है। इसक अलावा बैंक को नए जमा राशि लेने पर भी मनाही की गई है।

क्या है आरबीआई का निर्देश
RBI ने बैंक पर पाबंदी लगाते हुए कहा है कि बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक (Babaji Date Mahila Sahakari Bank) की मौजूदा स्थिति इस हालात में नहीं है कि बैंक अपने कारोबार को पूरी सुविधाओं के साथ जारी रख सके। बैंक की मौजूदा लिक्विडिटी स्थिति को देखने के बाद केंद्रीय बैंक ने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या किसी भी बैंक खाते से 5000 रुपए से अधिक निकासी की इजाजत नहीं दी जा सकती है। वहीं जिन ग्राहकों का लोन अकाउंट इस बैंक में है उन्हें शर्तों के साथ सेटलमेंट की इजाजत मिल सकती हैं। आरबीआई ने कहा है कि बैंक पर ये पाबंदियां 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

नहीं रद्द हुआ है बैंक का लाइसेंस
बैंक पर लगाई गई इन पाबंदियों पर RBI ने स्पष्ट किया है कि बैंक की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, लेकिन इस का मतलब ये नहीं हैं कि बैंक के लाइसेंस को रद्द किया गया है। बैंक को पाबंदियों के साथ बैंकिंग सर्विस जारी रखने को कहा गया है, ताकि वो अपनी स्थित को संभाल सके। वहीं समय़ आन पर इन पाबंदियों को हटा लिया जाएगा। आपको बता दें कि आरबीआई ने यस बैंक पर भी इसी तरह से पाबंदी लगाकर बैंक की स्थिति को ठीक करन का मौका दिया था।

इस बैंक पर भी लग चुकी है पाबंदी
इसी साल फरवरी में आरबीआई ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडिपेन्डेन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिडेट बैंक पर पैसा निकालने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने जामाकर्ताओं को किसी भी तरह की निकासी की छूट नहीं दी, हालांकि बैंक के 99.98 फीसदी ग्राहक डीआईसीजीसी क दायरे में थे।

RBI ने इन दो बैंकों पर कसा था नकेल
पिछले साल नवंबर में भारतीय रिजर्व बैंक ने दो बैंकों पर नकेल कसत हुए कैश निकासी पर रोक लगा दी थी। बैंके के वित्तीय हालात देखते हुए फैसला लिया गया था। आरबीआई)ने मंता अर्बन कोआपरेटिव बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक पर पाबंदी लगाई , जिसके मुताबिक प्राइवेट सेक्टर के संकटग्रस्त बैंक लक्ष्मी विलास के ग्राहक 25 हजार रुपए से अधिक की निकासी पर रोक लगा दी।

आरबीआई ने कैश निकासी पर लगा दी थी रोक
इससे साथ ही आरबीआई ने महाराष्ट्र के जालना जिले में मंता अर्बन कोआपरेटिव बैंक पर भी कैश निकासी, कर्ज के लेन देन पर रोक लगा दी थी। इससे पहले RBI ने यस बैंक और पीएमसी बैंक पर भी इसी तरह की रोक लगाई थी।

BR एक्ट की धारा 45 के तहत हुई इस बैक पर कार्रवाई
आरबीआई ने BR एक्ट की धारा 45 के तहत लक्ष्मी विलास बैंक पर कार्रवाई करते हुए खाताधारक को 25 हजार रुपए से अधिक की निकासी पर रोक लगा दी थी।
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