RBI ने बढ़ाई ऑटो डेबिट पेमेंट की डेडलाइन, बैंकों को दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की सुरक्षा और सहूलियत के लिए 1 अप्रैल, 2021 से लागू होने वाले ऑटो डेबिट पेमेंट नियमों को लागू करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। आरबीआई ने बैंको को सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए ऑटो डेबिट पेमेंट को लेकर लागू होने वाले नए नियमों की तारीख को बढ़ा कर 30 सितंबर, 2021 कर दिया है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक की गाइलाइंस के मुताबिक बैंक, कार्ड सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑनलाइन वेंडर्स को काफी समय पहले ही एडिशनल फैक्टर ऑटेंथिकेशन के नियम लागू करने थे लेकिन बैंक इसे पूरी तरह से लागू नहीं करा पाए हैं। ऐसे में आरबीआई ने अब बैंकों को और अतरिक्त समय देते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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क्या
है
ऑटो
डेबिट
पेमेंट?
अगर
आप
बिल
भुगतान
या
अन्य
पेमेंट्स
के
लिए
डेबिट
कार्ड
और
क्रेडिट
कार्ड
का
इस्तेमाल
करते
हैं
तो
आप
ऑटो
डेबिट
पेमेंट
से
जरूर
परिचित
होंगे।
इस
विकल्प
का
इस्तेमाल
मोबाइल
या
बिजली
का
बिल
या
ओटीटी
सब्सक्रिपशन
के
स्वचालित
भुगतान
के
लिए
यूजर्स
करते
हैं।
इसमें
यूजर्स
द्वारा
पहले
से
सेट
किए
गए
निश्चित
समय
पर
बैंक
से
अपने
आप
पेमेंट
कर
दिया
जाता
है।
आरबीआई
के
नए
नियमों
में
क्रेडिट
कार्ड,
डेबिट
कार्ड,
यूपीआई
या
अन्य
प्रीपेड
भुगतान
उपकरणों
(पीपीआई)
का
उपयोग
करके
बैलेंस
भुगतान
करने
के
लिए
अतरिक्त
प्रमाणीकरण
(सत्यापन)
की
आवश्यता
होगी
जिससे
ऑटो
डेबिट
पेमेंट
विकल्प
का
इस्तेमाल
करने
वाले
लाखों
यूजर्स
प्रभावित
हो
सकते
हैं।
केंद्रीय बैंक आरबीआई ने बुधवार को कहा, बैंक, कार्ड सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑनलाइन वेंडर्स को काफी समय पहले ही एडिशनल फैक्टर ऑटेंथिकेशन के नियम लागू करने थे लेकिन बैंक इसे पूरी तरह से लागू नहीं करा पाए हैं। इस वजह से बड़े पैमाने पर ग्राहकों को असुविधा और डिफॉल्ट की आशंका पैदा हो गई थी। ग्राहकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े इसके लिए आरबीआई ने नए फ्रेमवर्क पर स्टेकहोल्डर्स के माइग्रेट करने की समयसीमा को 30 सितंबर, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है।
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