RBI ने एक साथ 5 बैंकों पर लगाया जुर्माना, चेक करें कहीं आपका बैंक भी तो नहीं
RBI ने एक साथ 5 बैंकों पर लगाया जुर्माना, चेक करें कहीं आपका बैंक भी तो नहीं
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ ने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से कई बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इस बार निशाने पर 5 बैंक आए हैं, जिन्होंने ग्राहकों की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए बैंकिंग नियमों की अनदेखी की है। आरबीआई ने बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने वाले पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। बैंकों पर लगाए गए इस जुर्माने के कारण बैंकों के खाताधारकों डर सताने लगा है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि खाताधारकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है।

5 को-ऑपरेटिव बैंकों पर निशाना
भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया है उसमें बेंगलुरु स्थित कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक, महाराष्ट्र के ठाणे की भारत सहकारी बैंक लिमिटेड, झांसी के रानी लक्ष्मीबाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तमिलनाडु के निकोल्सन कोऑपरेटिव टाउन बैंक के अलावा ओडिसा के राउरकेला स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया है।

किस बैंक पर कितने की पेनेल्टी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। इस बैंक पर आरबीआई ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस बैंक ने आवासीय वित्त संबंधी बैंकिंग प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिसके कारण इस बैंक को दोषी पाया गया है। वहीं आरबीआई ने ठाणे के भारत सहकारी बैंक लिमिटेड पर 15 लाख रुपए की पेनेल्टी लगाई है। इस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन के नियमों में अनदेखी की , जिसके कारण बैंक पर पेनेल्टी लगाई है।

क्या होगा खाताधारकों पर असर
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रानी लक्ष्मीबाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख, निकोल्सन कोऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख और द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। हालांकि बैंक खाताधारकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंकों पर लगाई गई इस पेनेल्टी का असर खाताधारकों पर नहीं होगा। जिस तरह से बैंक के साथ उनका लेनदेन तल रहा था या लोन था वो वैसे ही चलता रहेगा।












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