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पेमेंट कंपनियों के लिए जरूरी होगा इंटरऑपरेबल QR कोड, जानिए क्या है RBI का नया आदेश

पेमेंट कंपनियों के लिए जरूरी होगा इंटरऑपरेबल QR कोड, जानिए क्या है RBI का नया आदेश

नई दिल्ली। पेमेंट कंपनियों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया आदेश जारी किया है। RBI ने पेमेंट कंपनियों के लिए इंटरऑपरेबल क्विक रिस्पॉन्स कोड को अनिवार्य कर दिया है। डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित रखने के लिए अब RBI ने इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड (Interoperable QR Code) को अनिवार्य कर दिया। आरबीआई के आदेश के मुताबिक पेमेंट कंपनियों को मार्च 2022 तक इंटरऑपरेबल QR कोड अपनाना होगा।

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     RBI bars payment system operators from launching any new QR codes

    इंटरऑपरेबल QR कोड का मतलब है कि पेमेंट कंपनियों को अपने पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए ऐसे क्यूआर कोड सिस्टम को चुनना होगा, जो दूसरे पेमेंट ऑपरेटर्स भी स्कैन कर सकें। कंपनियों को 31 मार्च 2022 तक नए सिस्टम को अपनाना होगा। गौरतलब है कि RBI ने इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड्स में बदलाव के बारे में समीक्षा करने के लिए कमेटी गठित की है। यह कमेटी इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड के बारे में स्टडी कर उसकी समीक्षा रिपोर्ट आरबीआई को सौंप दी है। अपनी रिपोर्ट में इस समीक्षा कमेटी ने कहा है कि कागज आधारित क्यूआर कोड किफायती और कॉस्ट इफेक्टिव है।

    गौरतलब है कि वर्तमान में तीन तरह के QR कोड चल रहे हैं, जसिमें भारत क्यूआर(Bharat QR), यूपीआई(UPI QR) और प्रोपराइटरी QR कोड है। आपको बता दें कि क्यूआर कोड एक तरह का बारकोड हैं, जिसे मशीन के जरिए रीड किया जाता है।

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