Pan-Aadhar को लिंक कराने का आखिरी मौका, बची है सिर्फ दो दिन की डेडलाइन
Pan-Aadhar Link: वित्त मंत्रालय की ओर से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख को 30 जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। ऐसे में अब आपके पास सिर्फ दो दिन का ही समय बचा है, पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए। इससे पहले अंतिम इसकी डेडलाइन को 31 मार्च थी जिसे 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
ऐसे में जिन लोगों का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा, ऐसे में आपको मिलने वाले कई सुविधाएं बंद हो जाएंगी। गौर करने वलाी बात है कि आप अपना पैन आधार से एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर लिंक करा सकते हैं, इसके लिए आपको 1000 रुपए का भुगतान करना होगा।

आयकर विभाग की ओर से कहा गया है कि अगर किसी ने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। लिहाजा इसके बाद आप अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, रिटर्न क्लेम नहीं कर पाएंगे, बैंक में भी कई तरह की सुविधाओं पर रोक लग जाेगी।
इंकम टैक्स एक्ट की धारा 272बी के तहत अगर कोई व्यक्ति अपना पैन कार्ड नहीं दिखाता है तो उसपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। जब भी भी आप आयकर रिटर्न फाइल करते समय पैन कार्ड की जानकारी नहीं देंगे तो हर बार आपको जुर्माना देना होगा।
आप अपने आधारा में किसी भी तरह का संशोधन करना चाहते हैं तो आसानी से सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल पर लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी जरूरी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि की जानकारी देनी होगी। इसके बाद पर्मानेंट इनरोलमेंट सेंटर पर आपको जाना होगा।
वहीं पैन कार्ड में संशोधन के लिए आप एनएसडीएल की वेबसाइट पर जा सकते हैं, यहां जरूरी दिशानिर्देश का पालन करते हुए आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एनएसडीएल की वेबसाइट onlineservices.nsdl.com पर ही आप यह भी जांच सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।












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