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पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन हुई समाप्त, निष्क्रिय हुए PAN को एक्टिव करने के लिए करना होगा ये काम

पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी। जो कल खत्म हो गई। सरकार की ओऱ से इस बार डेड लाइन नहीं बढ़ाई गई है।

हालांकि सरकार की ओर से इसे कई बार बढ़ाया जा चुका था। यदि किसी व्यक्ति ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। तो उसका पैन आज (1 जुलाई, 2023) से निष्क्रिय हो जाएगा।

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यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप कुछ सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से पैन नंबर बताना होगा। इसके अलावा यदि आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं।

पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की आखिरी तारीख निकल जाने के बाद सरकार की ओर से नई तारीख को लेकर अभी तक कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है।

पैन कार्ड को दोबारा कैसे चालू करें?

  • यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 28 मार्च, 2023 को एक अधिसूचना में स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति अपने पैन को फिर से सक्रिय कर सकता है। इसके लिए यूजर्स को पैन से आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
  • सीबीडीटी ने कहा कि 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकरण को आधार की सूचना देने पर पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है।
  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि, कोई व्यक्ति जो पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख चूक गया है, वह समय सीमा समाप्त होने के बाद भी इसे लिंक कर सकता है। हालांकि, पैन कार्ड को फिर से एक्टिव होने में 30 दिनों का वक्त लगेगा। आधार की सूचना के लिए।
  • उदाहरण के तौर पर समझें, यदि कोई व्यक्ति 20 जुलाई को (जुर्माना भुगतान करने के बाद) अपने पैन को आधार से जोड़ने का अनुरोध करता है, तो उसका पैन 19 अगस्त को या उससे पहले सक्रिय हो जाएगा।
  • ध्यान देने वाली यह है कि, इस अवधि तक पैन निष्क्रिय रहेगा। पैन निष्क्रिय होने के चलते आईटीआर, टीडीएस जैसे कई काम रुक जाएंगे। एक्टिव होने के बाद ही आप इन कामों को पूरा कर पाएंगे।

पैन को आधार से लिंक करने के लिए जुर्माना कैसे देना होगा?

  • पैन को आधार से जोड़ने पर जुर्माना भरने के लिए यूजर्स को आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने अकाउंट में लॉग-इन करना होगा।
  • लॉग इन करने के बाद, "पैन को आधार से लिंक करें" विकल्प पर क्लिक करें।
  • जिसके बाद आपको मांगी गई जानकारियां भरनी होंगी।
  • आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद आपको ई-पे टैक्स के माध्यम से जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा।
  • ध्यान रखें कि यह जुर्माना भुगतान "अन्य भुगतान" के रूप में होगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि जुर्माना भुगतान करते समय सही विकल्प चुना गया है।

पैन के निष्क्रिय होने से क्या होगा?
यदि किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह माना जाएगा कि उसके पास वैध पैन नहीं है। जिसके चलते आप कई काम नहीं कर पाएंगे। आयकर नियमों के तहत कुछ लेनदेन के लिए पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, बैंक सावधि जमा और म्यूचुअल फंड में निवेश करने और डीमैट खाता खोलने के लिए पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है।

  • टीडीएस और टीसीएस उच्च दर पर काटा जाएगा
  • ऐसे पैन के खिलाफ कोई रिफंड नहीं किया जाएगा
  • जिस अवधि के दौरान पैन निष्क्रिय रहता है, उस अवधि के लिए ऐसे रिफंड पर ब्याज देय नहीं होगा।
  • निष्क्रिय पैन के कारण मूल्यांकन अधिकारी धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा सकता है।

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