RBI का बड़ा फैसला, 16 दिसंबर से 24 घंटे भेज सकेंगे पैसे, नहीं लगेगा कोई चार्ज

RBI का बड़ा फैसला,16 दिसंबर से 24 घंटे भेज सकेंगे पैसे, नहीं लगेगा कोई चार्ज

नई दिल्ली। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी पहल की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश के बाद 16 दिसंबर से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नियम में बदलाव किया है। RBI ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि सोमवार से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) के तहत ​अतिरिक्त इंट्राडे लिक्विडिटी सुविधा प्रदान की जाएगी,। नए नियम के तहत अब आपको 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। 16 दिसंबर से आपको 24X7 फंड का सेटलमेंट करने की सुविधा मिलेगी।

 News Alert for NEFT payment system, Big step by RBI, You can get 24X7 hour service from December 16

RBI के निर्देश के मुताबिक कल से बैंक कस्टमर्स को किसी भी दिन और किसी भी समय NEFT के जरिए एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेज सकेंगे। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा।RBI ने इसके लिए बैंकों को जरूरत के अनुसार पर्याप्त नकदी मुहैया कराने का निर्देश दिया था। आ रबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी कर कहा है कि वो अपने यहां सुविधाओं पर ध्यान रखें ताकि फंड ट्रांसफर में उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो।

आपको बता दें कि वर्तमान में बैंक आपको वर्किंग डे के दिन सुबह आठ बजे से रात 6:30 बजे तक ही NEFT ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है। वहीं शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही ये सर्विस मि लती है। बैंकों की ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। हाल ही में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए RBI ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे NEFT और RTGS पर लगने वाले शुल्क को खत्म कर दिया। हालांकि, IMPS पर अब भी बैंकों की ओर से शुल्क लिया जाता है।

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