31 Dec तक PAN कार्ड को Aadhaar से जरूर कर लें लिंक, 1 मिनट में चेक करें पैन नंबर-आधार लिंक है या नहीं

1 मिनट में चेक करें आपका PAN कार्ड Aadhaar से लिंक है या नहीं

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    PAN-Aadhaar link 31 दिसंबर तक कर लें, बिना लिंक बेकार हो जाएगा आपका PAN Card |वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने टैक्सपेयर्स को 31 दिसंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की सलाह दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि 31 दिसंबर तक पैन नंबर को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कर ने टैक्सपेयर्स की मुश्किल बढ़ सकती है। वहीं बिना लिंक PAN कार्ड अमान्य हो जाएंगे। ऐसे में अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो बिना देर किए फौरन इसे लिंक करें।

     31 दिसंबर कर पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य

    31 दिसंबर कर पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य

    आयकर विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा है कि 31 दिसंबर तक पैन नंबर को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये माना जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है यानी आपका मौजूदा पैन कार्ड बेकार हो जाएग। 31 दिसंबर 2019 के बाद बिना आधार से लिंक पैन कार्ड अवैध माने जाएंगे। इसके बाद आप 1 जनवरी 2020 से आप आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे।

    1 मिनट में चेक करें आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं

    1 मिनट में चेक करें आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं

    आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं इसे चेक करने में 1 मिनट से भी कम का वक्त लगेगा। आपको सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना है। वेबसाइट के बाएं तरफ Quick links ऑप्शन में Link Aadhaar पर क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा। इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा जिस पर आपको लिखा मिलेगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए। इस हाईपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपना PAN नंबर और आधार की डीटेल्स भरनी होगी। इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा कि आपका PAN CARD -AADHAAR से लिंक है कि नहीं।

     घर बैठे-बैठे ऐसे कराए पैन नंबर को आधार से लिंक

    घर बैठे-बैठे ऐसे कराए पैन नंबर को आधार से लिंक

    पैन को आधार से लिंक करना बेहद आसान है। आप अपने पैन और आधार को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से या फिर SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का विकल्प उपलब्ध है, जहां जाकर आपको सिर्फ अपना पैन और आधार नंबर डालना होगा, जिसके बाद आपके फोन नंबर पर एक OTP के माध्यम से इसे लिंक कर दिया जाएगा

     SMS भेजकर लिंक करें अपना पैन कार्ड

    SMS भेजकर लिंक करें अपना पैन कार्ड

    आप SMS के जरिए भी पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको UIDPAN< 10 डिजिट का पैन नंबर डालकर इसे 567678 या 56161 पर SMS करना होगा।

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