काम की खबर: PAN-आधार लिंक के साथ 30 जून तक निपटा लें ये जरूरी काम, वरना जेब पर बढ़ेगा बोझ

नई दिल्ली। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड(PAN Card) को आधार नंबर(Aadhaar Card) से लिकं नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। पैन कार्ड को आदार से लिंक करना बेहद जरूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने डेडलाइन भी बढ़ा दी। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। यानी 30 जून तक आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। अगर आर ऐसा नहीं करते हैं तो मुश्किल में फंस सकते हैं। 30 जून की डेडलाइन पेन कार्ड के अलावा कुछ और फाइनेंशियल कामों के लिए है, जिसे करना बेहद जरूरी है। इन कामों की अनदेखी कर आप अपनी जेब पर बोझ बढ़ाएंगे। आइए जानें कि कौन-कौन से फाइनेंशियल काम है, जिसे 30 जून तक निपटाना जरूरी है।

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    Aadhaar-Pan लिंक कराने समेत 30 जून तक निपटा लें ये काम, नहीं तो उठाना पड़ेगा नुकसान | वनइंडिया हिंदी

     30 जून तक PAN को आधार से कर लें लिंक

    30 जून तक PAN को आधार से कर लें लिंक

    अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो बिना देर किए फौरन कर लें। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की फाइनेंशियल डेडलाइन 30 जूनम 2020 है। केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30जून कर दी है। ऐसा नहीं करने पर 30 जून के बाद आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। इतना ही नहीं पैन कार्ड के अभाव में आप न तो अपना बैकं अकाउंट खोल पाएंगे और न ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे। इसके अलावा पैन कार्ड के अभाव में कोई बैंक लोन नहीं देगा। ऐसे में किसी भी झंझट से बचने के लिए घरह बैठे-बैठे पैन कार्ड को ऑनलाइन तरीके से आधार से लिंक करें।

     टैक्स बचाना है तो 30 जून कर कर लें ये काम

    टैक्स बचाना है तो 30 जून कर कर लें ये काम


    अगर आपको वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्‍स बचाना है को 30 जून तक अपने टैक्स बचत योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। इस वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स में छूट पाने के लिए 80C और 80D के तहत टैक्‍स में छूट पाने के लिए आप बचत स्कीम में निवेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 30 जून कर दिया।

     ITR की आखिरी डेडलाइन 30 जून

    ITR की आखिरी डेडलाइन 30 जून

    अगर आपको वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित ITR दाखिल करना है तो इसकी अंतिम डेडलाइन 30 जून 2020 है। मतलब ये कि अगर आपने 2018-19 वित्तीय वर्ष अने अब तक ITR नहीं भरा है तो आप रिवाइज्‍ड आईटीआर 30 जून तक दाखिल कर सकते हैं। वहीं सरकार ने नियोक्‍ता के लिए फॉर्म-16 देने की अंतिम तारीख 30 जून कर दी है।

     30 जून तक जमा करवाए रकम , वरना भरना पड़ेगा जुर्माना

    30 जून तक जमा करवाए रकम , वरना भरना पड़ेगा जुर्माना

    अगर आपने पीपीएफ खाता या कोई भी स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम लिया है तो 30 जून तक उसकी रकम जरूर जमा कर लें। अंतिम डेडलाइन चूकने के बाद आपको जुर्माना भरना होगा। मतलब कि अगर आपने PPF या सुकन्‍या समृद्धि योजना लिया है तो आपको 30 जून कर इसकी रकम जमा करनी होगी, वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार ने PPF अकाउंट को एक्‍सटेंड कराने की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ा दी है। वहीं सीनियर सिटिजन स्‍कीम अकाउंट में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है।

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