शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना, जानिए 9 नए नियम
अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो इसके लिए आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। इससे पहले शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था।
नई दिल्ली। यूं तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना हमेशा से भी आपकी जान और जेब दोनों के लिए नुकसानदायक था, लेकिन अब आपकी जेब पर इसका बोझ और अधिक पड़ेगा। कैबिनेट ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत आपको पहले के मुकाबले 5 गुना तक अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। यह नया एक्ट 26 साल पुराने कानून को बदल देगा।

1- अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो इसके लिए आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। इससे पहले शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था।
2- हेलमेट न लगाने पर आपको 2500 रुपए का जुर्माना चुकाना होगा।
3- अगर आप लालबत्ती तोड़ते हैं तो आप पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
4- नए एक्ट के अनुसार सीट बेल्ट नहीं लगाने पर आपको 1000 रुपए का जुर्माना चुकाना होगा।
5- वहीं अगर आप गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हैं तो आपको 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
6- अगर किसी ऐसी गाड़ी से किसी शख्स की मौत होती है, जिसे कोई नाबालिग चला रहा हो तो नाबालिग के परिजनों पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा 3 साल तक की कैद का भी प्रावधान भी है।
7- सड़क दुर्घटना में मरने वाले शख्स के परिजनों को 4 महीने के अंदर मुआवजे के 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, जबकि पहले यह पैसे मिलने में 5 साल का वक्त लग जाता था।
8- सरकारी कर्मचारियों के नियम तोड़ने पर लगने वाला जुर्माना भी दोगुना कर दिया गया है।
9- ओला-उबर जैसी टैक्सी प्रदाता कंपनियों के मामले में लाइसेंस के नियमों में उल्लंघन पर 25 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।












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