31 अगस्त तक आधार-पैन करा लें लिंक, वरना होगा ये बड़ा नुकसान
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने आधार को पैन से लिंक कराने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है, लेकिन अगर आपने इस दौरान भी अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। आइए जानते हैं अगर आपने 31 अगस्त तक भी अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया तो क्या होगा।
आयकर रिटर्न नहीं होगा प्रोसेस
अगर आपने आयकर रिटर्न भरा है तो जब तक आप अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराते हैं, तब तक आपका आयकर रिटर्न प्रोसेस ही नहीं होगा। आयकर विभाग की तरफ से यह साफ-साफ कहा जा चुका है कि जब तक करदाता अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराता है, तब तक आयकर रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा।
रिफंड नहीं मिलेगा
अगर आपका टीडीएस कटा है या फिर आपने अधिक टैक्स जमा कराया है तो फिर आपने आयकर रिटर्न में रिफंड क्लेम किया होगा। यहां यह जानना जरूरी है कि बिना आधार को पैन से लिंक कराए बिना आपका आयकर रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। अब क्योंकि आपका आयकर रिटर्न ही प्रोसेस नहीं होगा, तो फिर आपका रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा।
चुटकी में कराएं आधार-पैन लिंक
अगर आप चाहें तो एसएमएस के जरिए भी अपने पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं। आयकर विभाग के अनुसार 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर आधारर को पैन से लिंक कराया जा सकता है। या फिर आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं।