ITR filing: आज ITR भरने की आखिरी तारीख, अब तक 6.13 करोड़ लोगों ने भरा टैक्स
ITRs filing Today last date, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका है। अगर आपने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है तो फटाफट भर लें। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रविवार शाम तक छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए हैं।
इस बार आईटीआर भरने वालों की संख्या पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर के आंकड़े को पार कर गई है। अब तक 6.13 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं।

इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर आज बताया कि, कल (30 जुलाई) तक 6.13 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। आज (31 जुलाई) दोपहर 12 बजे तक 11.03 लाख आईटीआर दाखिल किए गए हैं और पिछले 1 घंटे में 3.39 लाख आईटीआर दाखिल किए गए हैं।
बता दें कि, वेतनभोगी वर्ग और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। वहीं रविवार शाम 6.30 बजे तक करीब 26.76 लाख आईटीआर दाखिल किए गए।
अगर आप आज आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं, तो फिर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी की बात करें तो इसके तहत 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
जबकि 5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय के लिए 5,000 रुपये की लेट फीस वसूले जाने का प्रावधान किया गया है। आईटीआर पर लगाने वाला जुर्माना विलंब की अवधि पर निर्भर करता है। वहीं अगर करदाता 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल करता है तो फिर उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
हो सकता है ये बड़ा नुकसान
अगर आपको आयकर विभाग से रिफंड मिलना है तो वह केवल आईटीआर फाइल करने के बाद ही मिलेगा। अगर आप आज चूक जाते हैं तो जुर्माने के अलावा लेट आईटीआर फाइल करने के बाद सबसे बड़े नुकसान ये होगा कि, आपको रिफंड की रकम तो मिलेगी लेकिन उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।












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