ITR Filing: आयकर रिटर्न फाइल करने की आज है अंतिम तारीख, क्या बढ़ेगी समय सीमा?
ITR Filing: आयकर रिटर्न भरने की आज (31 जुलाई) अंतिम तारीख है, ऐसे में अगर आपने अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो रात 12 बजे से पहले जरूर भर लें। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको आयकर रिटर्न भरने पर फाइन देना पड़ सकता है।
सरकार की ओर से आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाना नहीं गया है। आयकर विभाग की ओर से कहा गया है कि 26 जुलाई तक तकरीबन पांच करोड़ से अधिक लोगों ने अपना आयकर रिटर्न फाइल कर दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में यह 8.5 फीसदी अधिक है।

अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने की मांग
हालांकि आज आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख है लेकिन कई लोगों को ओटीपी वेरिफिकेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
ITR मिस किया तो देना पड़ेगा जुर्माना
अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो भी आप 31 दिसंबर, 2024 तक विलम्बित ITR दाखिल कर सकते हैं। हालांकि इसपर जुर्माना लगेगा।
अगर आपकी वार्षिक कर योग्य आय 5,00,000 रुएप से कम है तो 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। उस सीमा से ऊपर की आय के लिए जुर्माना 5,000 रुपए है। इसके अलावा, डेडलाइन मिस करने का मतलब है कि आप टैक्स कैलकुलेशन के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन सकते।
कई संगठनों ने रखी मांग
इन तमाम दिक्कतों के चलते ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (एआईएफटीपी) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त करने का अनुरोध किया है। ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स और इनकम टैक्स बार एसोसिएशन ने भी समयसीमा बढ़ाने की मांग की है।
करदाताओं के समक्ष आ रही तकनीकी समस्याओं के कारण विभिन्न संस्थाओं ने समय-सीमा में विस्तार का अनुरोध किया है लेकिन इसके बावजूद समय-सीमा में किसी भी परिवर्तन की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।












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