ITR Filing Deadline: मिस कर दी ITR फाइलिंग की डेडलाइन? जानें अभी भी क्या कर सकते हैं!
ITR Filing Deadline: अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास अब भी मौका है, लेकिन जल्दी करना होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए विलम्बित और संशोधित रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है।
यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद आप रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, और आपको दंड का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि देरी से रिटर्न फाइल करने का मतलब क्या है और इससे बचने के उपाय।

ITR फाइलिंग की डेडलाइन क्या थी?
जिन करदाताओं को ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ITR फाइल करने की समयसीमा 31 जुलाई 2024 थी। अगर आपने यह डेडलाइन मिस कर दी, तो आप अब विलम्बित रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 है।
देरी से फाइलिंग पर क्या जुर्माना लगेगा?
- ₹5,000 का जुर्माना उन करदाताओं पर लगेगा, जिनकी आय ₹5 लाख से ज़्यादा है।
- जिनकी आय ₹5 लाख से कम है, उनके लिए जुर्माना सिर्फ ₹1,000 है।
ब्याज शुल्क
- अगर आपने बकाया टैक्स का भुगतान नहीं किया है, तो आपको धारा 234A के तहत बकाया राशि पर हर महीने 1% ब्याज देना होगा। यह ब्याज आपकी कुल देय राशि को तेज़ी से बढ़ा सकता है।
देरी से ITR फाइल करने के नुकसान
- पुरानी टैक्स व्यवस्था का नुकसान: अगर आप देरी से रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आप स्वचालित रूप से नई टैक्स व्यवस्था में शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें धारा 80C और 80D के तहत मिलने वाली छूट उपलब्ध नहीं होती।
- छूट और कटौती से वंचित: देर से फाइलिंग करने वाले करदाता कई तरह की छूटों और कटौतियों का लाभ नहीं ले सकते।
- भविष्य में घाटे को आगे नहीं ले जा सकते: अगर आपने समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आप भविष्य में अपने पूंजीगत घाटे को आगे नहीं ले जा पाएंगे। इससे आपके फाइनेंशियल प्लान पर असर पड़ सकता है।
क्या करें?
- 31 दिसंबर 2024 से पहले अपना रिटर्न फाइल करें ताकि जुर्माने और ब्याज से बचा जा सके।
- अगर आपको लगता है कि आपने रिटर्न में कोई गलती की है, तो इसे संशोधित रिटर्न के जरिए सुधार सकते हैं।
मुख्य बातें
ITR फाइलिंग में देरी से बचने के लिए अभी कदम उठाएं। समय पर फाइलिंग न केवल आपकी ज़िम्मेदारी है, बल्कि इससे आपको कई फाइनेंशियल फायदे भी मिलते हैं। 31 दिसंबर 2024 से पहले अपना विलम्बित या संशोधित रिटर्न ज़रूर दाखिल करें।
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