Income Tax : अब तक नहीं भरा अपना ITR तो याद रखें ये तारीख,वरना भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, हो सकती है जेल

Income Tax : अब तक नहीं भरा अपना ITR तो याद रखें ये तारीख,वरना भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, हो सकती है जेल

नई दिल्ली। Income Tax return last date 2020. कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण सरकार ने इस बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख में कई बार बदलाव किया । सरकार ने कई बार ITR फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाने के बाद इसे 31 दिसंबर 2020 तय कर दिया है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, ऐसे में अगर आपने अब तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो बिना देर किए इसे डेडलाइन से पहले फाइल कर लें। अगर आप इस बार डेडलाइन मिस करेंगे तो आपको फाइन भरना पड़ सकता है।

 इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख कई बार बढ़ाने के बाद अब 31 दिसंबर 2020 तय की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक भरना जरूरी है। अगर आपने समय पर टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपको फाइन भरना पड़ सकता है। जुर्माना भरने के साथ-साथ आपको इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट से वंचित करना पड़ सकता है।

 10000 रुपए तक भरना पड़ सकता है जुर्माना

10000 रुपए तक भरना पड़ सकता है जुर्माना

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन से चूक जाते हैं तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। मतलब ये कि अगर आपने 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो टैक्सपेयर्स को 10000 रुपए तक लेट फीस चुकानी पड़ सकती है। वहीं आपको इनकम टैक्स रिटर्न में कोई छट नहीं मिलेगी। डेडलाइन तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर टैक्सपेयर्स को आयकर कानून की धारा-10A, धारा-10B के तहत कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। वहीं इनकम टैक्स की धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID के साथ-साथ 80IE के तहत मिलने वाली छूट का लाभ भी ऐसे करदाताओं को नहीं मिलेगा। इसके साथ-साथ इनकम टैक्स की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी इन करदाताओं को नहीं मिलेगा।

 हो सकती है 7 साल की जेल

हो सकती है 7 साल की जेल

अगर 31 दिसंबर 2020 तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो जुर्माने के साथ-साथ जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। आयकर नियमों के मुताबिक ऐसे लोगों को टैक्स कैलकुलेश के मूल्य का 50 फीसदी से लेकर 200 फीसदी तक जुर्माना या 7 साल की जेल हो सकती है। ऐसे में बेहतर है कि बिना देर किए आप वक्त पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरकर इन झंझटों से आजादी पाएं।

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