Income Tax: इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तब भी फाइल करें ITR, जानें क्या है फायदे

Income Tax: इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तब भी फाइल करें ITR, जानें क्या है फायदे

नई दिल्ली, 29 दिसंबर। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। आयकर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स की डेडलाइन 31 दिसंबर तय की है। अगर आपने अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो इसे समय रहते फाइल कर लें, वरना आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर आयकर विभाग ने पहले भी कई बार डेडलाइन बढ़ाई है, लेकिन इस बार आयकर विभाग ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आईटीआर की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे में अगर आपने अब तक ITR नहीं भरा है तो फौरन निपटा लें। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर उनकी इनकम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है तो क्या उन्हें रिटर्न फाइल करने की जरूरत हैं? जानकारों की माने तो अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तब भी आप आईटीआर दाखिल करना चाहिए।

इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है तब भी दाखिल करें रिटर्न

इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है तब भी दाखिल करें रिटर्न

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 हैष अब तक 4.43 करोड़ करदाताओं ने अपना रिटर्न दाखिल किया है। अगर आप आयकर के दायरे में नहीं है तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहिए। जानकारों की माने को इसके कई फायदे हैं

 रिटर्न दाखिल करने के फायदे

रिटर्न दाखिल करने के फायदे

  • इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के कई लाभ है। रिटर्न आपकी इनकम का प्रूफ होता है। जिसे सभी सरकारी और प्राइवेट संस्‍था इनकम प्रूफ के तौर पर मान्यता देती है।
  • इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने करने पर आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है।
  • ITR भरने के साथ फॉर्म 16 भरा जाता है, फॉर्म 16 आपके आफिस द्वारा दिया जाता है। यानी फॉर्म 16 से व्यक्ति की सालाना नियत आय का पता चलता है। इससे व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड, लोन क्रेडिट स्कोर सुधारने में मदद मिलती है।
  • कई देशों के वीजा के लिए 3 से 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है।
  • किसी भी सरकार विभाग में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको ITR दिखाना पड़ेगा।
  • अगर आप एक करोड़ रुपए का बीमा कवर लेते हैं तो आपको अपना ITR देना होगा।
  • इसके अलावा टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए आपको ITR दाखिल करना होगा।
 पिछले साल के मुकाबले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या कम

पिछले साल के मुकाबले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या कम

आयकर विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी, जिसके मुताबिक 28 दिसंबर को 18.89 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए। जानकारी के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल काफी कम लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है।इससे पहले आयकर विभाग ने 11 जनवरी 2021 को एक ट्वीट किया था, जिसके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल 5.95 करोड़ आईटीआर फाइल किया गया था। वहीं इस साल की बात करें तो 28 दिसंबर 2021 तक सिर्फ 4.86 करोड़ लोगों ने ITR भरा है। अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है।

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