अगर इन स्कीम में किया है निवेश तो 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम, वरना देनी पड़ेगी पेनेल्टी

नई दिल्ली। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम सब कहीं न कहीं निवेश करते हैं ताकि भविष्य को सुरक्षित रखने के साथ-साथ हम टैक्स भी बचा सकें। अगर आपने भी NPS, PPF या भी सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है तो आपके लिए ये खबर अहम है। इन स्कीमों में निवेश करने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि वो 31 मार्च से पहले-पहले इन्हें मेंटेन करना जरूरी है वरना आपका अकाउंट बंद हो सकता है और उसे दोबारा खुलवाने के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

 31 मार्च तक निपटा लें ये जरूरी काम

31 मार्च तक निपटा लें ये जरूरी काम

वित्तीय वर्ष 2018-19 खत्म होने में कम वक्त बचा है। अगर आपने NPS, PPF और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है तो वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले उसे मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और दोबारा शुरू करवाने के लिए आपको पेनेल्टी भरनी होगी। ऐसे में 31 मार्च से पहले जरूरी है कि आप इसे मेंटेन कर लें ताकि आपको नुकसान न उठाना पड़े।

 पीपीएफ अकाउंट में जमा करवाएं रकम

पीपीएफ अकाउंट में जमा करवाएं रकम

अगर आपने पीपीएफ में निवेश किया है तो जरूरी है कि आप 31 मार्च से पहले अपने PPF अकाउंट में 500 रुपए जमा करवा दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको अकाउंट रिओपन करवाने के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसा न होने पर आपको 50 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। इसके बाद ही आपका अकाउंट फिर से एक्टिव होगा।

 ऐसे बचें पेनेल्टी से

ऐसे बचें पेनेल्टी से

अगर आपने पेंशन के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश किया है तो भी जरूरी है कि आप आपने रिटायरमेंट के लिए ली गई इस बेहतर स्कीम को मेंटेन कर के रखे। एनपीएस में अपना अकाउंट खुलवा रखा है तो 31 मार्च से पहले आपके अकाउंट में मिनिमम 500 रुपए मंथली और सालाना जमा करवा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। ऐसा होने पर आपको फिर से अपना अकाउंट फ्रिज हो जाएगा और उसे एक्टिव करवाने के लिए 100 रुपए की पेनाल्टी देनी होगी। ऐसे में सेविंग के लि‍ए खोले अकाउंट से कहीं नुकसान न होने लगे।

 सुकन्या स्मृद्धि स्कीम

सुकन्या स्मृद्धि स्कीम

सुकन्या समृद्धि स्कीम योजना के तहत खाता खुलवाने वाले लोगों को इस योजना के तहत खोले गए अकाउंट में भी एक साल के दौरान 1,000 रुपए जमा करवाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मिनिमम डिपॉजिट न होने की सूरत में आपको 50 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इन निवेशों के अलावा 31 मार्च के पहले सभी बैंक खातों में अपना आधार लिंक, म्यूचुअल फंड और शेयर में आधार लिंक जरूर करवा लें। अगर आपने कोई एलआईसी पॉलिसी ली है तो उसे अपने फोन नंबर से लिंक करवा लें।

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