GST Meeting Kya Sasta-Mahnga : रोटी-पनीर पर 'नो जीएसटी', जानिए क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा?
GST Council 56th Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसकी वजह से किसानों और छोटे व्यापारियों की दिवाली से पहले ही दिवाली बन गई है।
आपको बता दें बुधवार को जीएसटी परिषद ने बड़े बदलावों को मंजूरी दी है, जिसमें मौजूदा चार-स्तरीय दरें (5%, 12%, 18% और 28%) को समाप्त कर 5% और 18% की सरल दो-दर प्रणाली लागू की गई है। कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए 40% की विशेष दर भी निर्धारित की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों), व्यापारियों और मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाएगा। नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी।
आइए जानते है कि क्या सस्ता हुआ है और क्या मंहगा?
क्या सस्ता हुआ? (GST Council 56th Meeting)
- स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जो पहले 18% था।
- अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, पनीर, पराठा, रोटी, पिज्जा ब्रेड, खाखरा और छेना जीएसटी से मुक्त रहेंगे।
- मक्खन, घी, संघनित दूध, पनीर, सूखे मेवे, जैम, जेली, कन्फेक्शनरी, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स और अनाज पर अब 12-18% के बजाय 5% जीएसटी लगेगा।
- सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया जैसे उर्वरक इनपुट, साथ ही बायोपेस्टिसाइड्स और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी 12-18% के बजाय 5% जीएसटी लगेगा।
- कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, थ्रेशिंग और मिट्टी तैयार करने वाली मशीनरी पर भी 5% कर लगेगा।
- छोटी कारें (पेट्रोल छोटी हाइब्रिड कारों को भी लाभ मिलेगा, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन 5% पर ही रहेंगे।
- शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, साबुन, हेयर ऑयल, टूथ पाउडर, फीडिंग बोतल, बर्तन, साइकिल, छाता और बांस के फर्नीचर जैसे रोजमर्रा के सामानों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है।
- सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जबकि ऑटो कंपोनेंट्स पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा।
- पेंसिल, रबर, कटर, नोटबुक, ग्लोब, मानचित्र पर जीएसटी नहीं लगेगा।
क्या महंगा हुआ? (GST Council 56th Meeting)
- सॉफ्ट ड्रिंक, कोला, फल-आधारित एरेटेड ड्रिंक और सभी कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर अब 28% के बजाय 40% जीएसटी लगेगा।
- एनर्जी ड्रिंक और अन्य कैफीनयुक्त पेय पदार्थों पर भी 40% जीएसटी लगेगा।
- 1200 सीसी से अधिक पेट्रोल इंजन या 1500 सीसी से अधिक डीजल इंजन वाली और 4000 मिमी से लंबी कारें, साथ ही 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलें, रेसिंग कारें, नौकाएँ और व्यक्तिगत उपयोग के विमान पर 40% जीएसटी लगेगा।
- एरेटेड पानी और अतिरिक्त चीनी या मिठास वाले फ्लेवर्ड पेय पदार्थों पर भी अब 40% कर लगेगा।
- पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू और बीड़ी पर 28% जीएसटी के साथ मुआवजा उपकर तब तक जारी रहेगा जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता है।
मीटिंग का उद्देश्य क्या था?
- उपभोक्ता को राहत: रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स घटने से कीमतों में कमी आएगी, महंगाई पर नियंत्रण और त्योहारों से पहले राहत मिलेगी।
- कारोबार के लिए: रिफंड प्रक्रिया तेज करने के लिए फैसला हुआ।
- राज्य सरकारों और केंद्र के लिए वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए।
- ऑटो-मोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी जैसे क्षेत्रों के स्टॉक्स में बढ़त की संभावना।












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