अब आसानी से भर सकेंगे GST रिटर्न, गलतियां सुधारने के नियम हुए आसान
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के तहत कारोबारियों को अपनी गलतियां सुधारने का मौका दिया है। वित्त मंत्रालय ने कंपनियों और कारोबारियों को अपने मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी में गलतियां सुधारने का मौका दिया है। इस आखिरी मौके में कारोबारी बिना दंड के जमा कर सकेंगे।

वित्त मंत्रालय की ओर से जीएसटी में दी गई इस छूट से कारोबारियों को टैक्स संबंधी अपनी गलती को ठीक करने के साथ ही टैक्स क्रेडिट का दावा पेश करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि जीएसटी लागू होने के बाद से कंपनियों को टैक्स का आकंलन में काफी कठिनाई आ रही है। ऐसे में कारोबारियों ने नियमों में ढील की मांग की है। उन्होंने ऑनलाइन टैक्स रिटर्न दायर करने के नियमों को भी सरल बनाने की मांग की है।
आपको बता दें कि सीबीईसी ने हाल ही में कहा था कि जीएसटीआर-3बी में अलग-अलग आंकड़ों को रिपोर्ट करने का प्रावधान नहीं है। सीबीईसी ने कहा कि टैक्स देते वक्त आउटपुट टैक्स देनदारी या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का समायोजन करते समय जीएसटी में किसी तरह की गलतियां नहीं हो सकती। आपको बता दें कि जीएसटीआर-3बी हर व्यापारी को महीने की 20 तारीख को दाखिल करना होता है। इस जीएसटीआर-3बी में कारोबारी अपने टैक्स का पूरा ब्यौरा देते हैं। लेकिन टैक्स भरते वक्त उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर सरकार ने कारोबारियों को अपने जीएसटी के दौरान की गई गलती को सुधारने का एक और मौका दिया है।












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