अब आसानी से भर सकेंगे GST रिटर्न, गलतियां सुधारने के नियम हुए आसान

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के तहत कारोबारियों को अपनी गलतियां सुधारने का मौका दिया है। वित्त मंत्रालय ने कंपनियों और कारोबारियों को अपने मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी में गलतियां सुधारने का मौका दिया है। इस आखिरी मौके में कारोबारी बिना दंड के जमा कर सकेंगे।

 Government relaxes norms for rectification of returns under GST

वित्त मंत्रालय की ओर से जीएसटी में दी गई इस छूट से कारोबारियों को टैक्स संबंधी अपनी गलती को ठीक करने के साथ ही टैक्स क्रेडिट का दावा पेश करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि जीएसटी लागू होने के बाद से कंपनियों को टैक्स का आकंलन में काफी कठिनाई आ रही है। ऐसे में कारोबारियों ने नियमों में ढील की मांग की है। उन्होंने ऑनलाइन टैक्स रिटर्न दायर करने के नियमों को भी सरल बनाने की मांग की है।

आपको बता दें कि सीबीईसी ने हाल ही में कहा था कि जीएसटीआर-3बी में अलग-अलग आंकड़ों को रिपोर्ट करने का प्रावधान नहीं है। सीबीईसी ने कहा कि टैक्स देते वक्त आउटपुट टैक्स देनदारी या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का समायोजन करते समय जीएसटी में किसी तरह की गलतियां नहीं हो सकती। आपको बता दें कि जीएसटीआर-3बी हर व्यापारी को महीने की 20 तारीख को दाखिल करना होता है। इस जीएसटीआर-3बी में कारोबारी अपने टैक्स का पूरा ब्यौरा देते हैं। लेकिन टैक्स भरते वक्त उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर सरकार ने कारोबारियों को अपने जीएसटी के दौरान की गई गलती को सुधारने का एक और मौका दिया है।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+