सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, किया पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान
नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने उन केंद्रीय कर्मचारियों को पुराने पेंशन स्कीम का लाभ देने का ऐलान किया है जो एक तय समय के पहले सरकारी सेवा में आए थे। अब नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने की छूट मिल गई है।

1 जनवरी 2004 से पहले नौकरी से जुड़े कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
1 जनवरी 2004 या उससे पहले, नौकरी शुरू करने वाले सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं भले ही उनका अपॉइंटमेंट इस तारीख ( एक जनवरी, 2004) के बाद हुआ हो। पुरानी पेंशन यानि ओपीएस ऐसी स्कीम थी जिसमें पेंशन अंतिम ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती थी। ओपीएस में महंगाई दर बढ़ने के साथ डीए भी बढ़ जाता था। जब सरकार नया वेतनमान लागू करती है तो इससे पेंशन में इजाफा होता है।

पुरानी पेंशन स्कीम का ले सकेंगे लाभ
केंद्र में ओपीएस को पहली जनवरी 2004 से लागू किया गया था। इसके बाद नई पेंशन स्कीम आई, जिससे कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, यूपी के महामंत्री आरके निगम ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिला था, वे अदालत का दरवाजा खटखटा रहे थे। ऐसे में सरकार के इस फैसले से अदालतों के चक्कर काटने से राहत मिलेगी। ऐसे कर्मचारियों में अधिक संख्या शिक्षकों की है।

जानिए क्या है पूरा मामला
सरकारी नौकरी में रिक्रूटमेंट का रिजस्ट अगर 1 जनवरी 2004 से पहले आ चुका है लेकिन अपॉइंटमेंट या जॉइनिंग पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल परीक्षा या किसी अन्य प्रक्रिया के वजह से देरी से हुई तो इसके लिए उक्त कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। ये प्रशासकीय खामी है और ऐसे कर्मचारियों को वन टाइम विकल्प दिया जा रहा है। वे पेंशन विभाग को इस बारे में लिख सकते हैं और पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। सरकार ने इसके लिए कर्मचारियों को 31 मई, 2020 का वक्त दिया है।












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