CCPA: पार्टनर संग आराम से कीजिए डिनर, रेस्टोरेंट ने मांगा सर्विस चार्ज तो लग जाएगा 50000 का जुर्माना
CCPA guidelines in Hindi: अगर आप वैलेनटाइन डे पर अपने पार्नटर संग अगर डिनर पर जाना चाहते हैं लेकिन आपकी पॉकेट इस बात की इजाजत नहीं दे रही है तो अब आप बेफिक्र हो जाइए क्योंकि अब आपसे रेस्टोरेंट में मनमाना दाम नहीं लिया जाएगा और आप केवल फूड चार्ज देकर अपनी शाम को हसीन बना सकते हैं।
दरअसल केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि होटल और रेस्तरां ग्राहकों से स्वचालित रूप से सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं, मालूम हो कि जनवरी-फरवरी 2026 में CCPA ने देश भर के 27 से अधिक बड़े रेस्तरां और चेन (जैसे बार्बेक्यू नेशन) पर कार्रवाई की गई है और उन पर ₹50,000 तक का जुर्माना भी लगाया है।

आपको बता दें कि कई जगह खाने के बिल में GST के साथ अलग से सर्विस चार्ज एड कर दिया जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा,ये पूरी तरह से अब ग्राहकों पर निर्भर करेगा कि वो सर्विस चार्ज दे या नहीं। बताते चलें कि मेनू कार्ड में लिखी कीमत में भोजन और सर्विस दोनों शामिल मानी जाती हैं।
CCPA की गाइडलाइंस जारी
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर मिली एक शिकायत का स्वतः संज्ञान लिया था और इसके बाद ये गाइडलाइंस जारी की, जिसे कि दिल्ली कोर्ट ने भी सही ठहराया है।
CCPA ने इस पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो कि निम्नलखित हैं..
- रेस्तरां द्वारा बिल में ऑटोमैटिक तरीके से सर्विस चार्ज जोड़ना अनुचित व्यापार व्यवहार है क्योंकि कोई भी होटल या रेस्तरां खाने के बिल में अपने आप या डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज एड नहीं कर सकता है।
- सर्विस चार्ज देना पूरी तरह से ग्राहक की इच्छा पर निर्भर है, उससे जबरन नहीं लिया जा सकता है।
- यदि कोई ग्राहक सर्विस चार्ज देने से मना करता है, तो रेस्तरां उसे प्रवेश देने या सेवा देने से मना नहीं कर सकता।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर करें शिकायत-CCPA
- सर्विस चार्ज को किसी अन्य नाम जैसे 'स्टाफ वेलफेयर फंड' या 'सर्विस लेवी' से भी नहीं वसूला जा सकता।
- अगर कोई ऐसा करता है को ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के नंबर 1915 पर कॉल करके या उनके ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- यही नहीं उपभोक्ता आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।












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