टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर, इनकम टैक्स बचत निवेश/भुगतान की डेडलाइन बढ़ी, जानिए नई तारीख
टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर, इनकम टैक्स बचत निवेश/भुगतान की डेडलाइन बढ़ी, जानिए नई तारीख
नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्य को बड़ी राहत दी है। पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इनकम रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी । टैक्स पेयर्स अब 31 जुलाई तक नई या पुरानी व्यवस्था में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकेंगे। आईटीआर के बाद अब आयकर विभाग ने एक और राहत दी है। अब इनकम टैक्स विभाग ने बचत निवेश और भुगतान की डेडलाइन बढ़ा दी है।
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इनकम टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट और भुगतान की तारीख बढ़ी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंन ने टैक्सपेयर को कोरोना संकट काल में राहत देते वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स बचत निवेश / भुगतान की समय सीमा को 31 जुलाई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर जानकारी दी और कहा कि हमने समय सीमा को और बढ़ा दिया है। अब वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कर बचत / भुगतान की तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई, 2020 तक कर दिया है।

इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ी
आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दी है। वहीं वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य रिटर्न की डेडलाइन को 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा वेतन को छोड़ कर दूसरे प्रकार के भुगतान पर टीडीएस, टीसीएस की दर 31 मार्च 2021 तक 25 प्रतिशत कम की गई। इनकम टैक्स ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी है।

टैक्स बचाने के लिए यहां कर सकते हैं निवेश
आप इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए जीवन बीमा या मनी बैक में निवेश कर छूट पा सकते हैं। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना ,पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme), ईपीएफ/वीपीएफ , इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, कम से कम 5 साल की एफडी, पोस्ट ऑफिस में निवेश , होम लोन, एजुकेशन लोन, बच्चों की ट्यूशन फीस आदि के जरिए छूट पा सकते हैं।












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