EPFO Rules: ईपीएफओ पेंशन स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव, करोड़ों लोगों को राहत
EPFO Rules: ईपीएफओ पेंशन स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव, करोड़ों लोगों को राहत
EPFO Employee Pension Scheme 1995: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशन स्कीम में एक बड़ा बदलाव किया है। रिटायरमेंट बॉडी फंड ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत 6 महीने से भी कम समय में रिटायर होने वाले अपने सब्सक्राइबर्स को जमा राशि निकालने की अनुमति दे दी है। वर्तमान में ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स, जिनकी छह महीने से कम की सेवा बची है, उन्हें केवल अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा राशि निकालने की अनुमति है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में ये जानकारी दी गई है।
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श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ईपीएफओ के लिए फैसला लेने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) ने सरकार को ईपीएस-95 योजना में संशोधन की सिफारिश की थी, जिमसें कहा गया था कि 6 महीने से कम सेवा की अवधि वाले सदस्यों को अपने ईपीएस खाते से निकासी की सुविधा देनी चाहिए। देशभर में साढ़े 6 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्हें इसका फायदा होगा।
इसमें उन सदस्यों के लिए आनुपातिक पेंशन लाभ देने की भी सिफारिश की थी जो इस योजना में 34 वर्षों से अधिक समय से हैं। इससे पेंशनभोगियों को रिटायर होने के बाद निर्धारण के समय ज्यादा पेंशन मिलने मदद होगी।
इसके साथ ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) इकाइयों में इसके निवेश के लिए एक रिडेम्पशन पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। श्रम मंत्रालय की ओर से इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ के कामकाज पर तैयार 69वीं वार्षिक रिपोर्ट को भी स्वीकृत की गई, जिसे संसद में पेश किया जाने का प्लान है।
बोर्ड ने 2022-23 के लिए ब्याज दर की गणना के लिए आय में शामिल किए जाने वाले पूंजीगत लाभ की बुकिंग के लिए कैलेंडर 2018 की अवधि के दौरान खरीदी गई ईटीएफ इकाइयों के रिडेम्पशन पॉलिसी को भी मंजूरी दी है।
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