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डेडलाइन नजदीक, 31 मई तक निपटा लें इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा जरूरी काम

डेडलाइन नजदीक, 31 मई तक निपटा लें इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा जरूरी काम

नई दिल्ली, मई 18। कोरोना संकट के बीच आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल की अंतिम तारीख को 31 मारच 2021 से बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दिया। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन नजदीक आ रही है। अगर आपने अब तक अपना रिटर्न नहीं भरा है तो बिना देर किए इसे फौरन भर लें। 31 मई आईटीआर भरने की डेडलाइन है और इस डेडलाइन को और आगे बढ़ाए जाने की भी उम्मीद नहीं है। ऐसे में अगर आपने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है या रिटर्न भरने में कुछ गड़बड़ी हो गई है और उसमें सुधार करना है तो आपके लिए 31 मई 2021 अंतिम तारीख है।

 31 मई तक पूरे कर लें ये काम

31 मई तक पूरे कर लें ये काम

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्त 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मई 2021 तय कर दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने सर्कुलर जारी कर टैक्सपेयर्स से अपील की ह कि 31 मई तक अपने आईटीआर से जुड़े काम को पूरा कर लें। अगर आपने रिटर्न दाखिल करने में कोई गलती की है तो उसे भी आप 31 मई तक सुधार सकते हैं। आप रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर उसे सुधार सकते हैं।

 क्या होती है रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न?

क्या होती है रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न?

अगर आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कोई चूक कर दी है, या किसी निवेश या इनकम की गलत जानकारी दे दी है तो आप रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर उसे सुधार सकते हैं। आपको रिवाइज्ड रिटर्न भरने के दौरान वास्तविक रिटर्न की जानकारी देनी होगी। इसे इनकम टैक्स भरने वाला कोई भी टैक्सपेयर भर सकता है। रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न वही आयकर दाता भर सकता है जिसने निर्धारित तिथि के अंदर वास्तविक टैक्स रिटर्न भरी है।

 टैक्स रिफंड का तेजी से निपटान

टैक्स रिफंड का तेजी से निपटान

कोरोना महामारी के बीच सीबीडीटी तेजी से टैक्स रिफंड मामलों का निपटान कर रही है। आयकर विभाग इनकम टैक्स रिफंड का तेजी से निपटान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले महीने में ही इनकम टैक्स विभाग ने 15438 करोड़ रुपए का टैक्‍स रिफंड किया था। करीब 11.73 लाख टैक्‍सपेयर्स को रिफंड लौटाया गया।

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