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बीमा पॉलिसी को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव, पॉलिसी धारकों के लिए जानना बेहद जरूरी

IRDAI ने बदले नियम, कोरोना के चलते बीमा पॉलिसी के लिए दी ये छूट

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नई दिल्ली। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) बीमाकर्ताओं को पॉलिसी दस्तावेज को लेकर बड़ी राहत दी है। इरडा ने जनरल, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, मोटर बीमा पॉलिसी, फायर पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने और जारी करने की इजाजत दे दी है। कोरोना महामारी के चलते ये छूट इरडा ने 31 मार्च 2021 तक के लिए दिया है।

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इसके बाद अब आप अपनी स्वास्थ्य, मोटर और अन्य बीमा पॉलिसियां के लिए प्रस्ताव प्रपत्र की हार्ड कॉपी पर एक वेट हस्ताक्षर का उपयोग किए बिना, वनटाइम पासवर्ड (ओटीपी) के माध्यम से बीमाकर्ता को अपनी सहमति देकर इलेक्ट्रॉनिक रूप में ​​प्राप्त कर सकते हैं।भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने भौतिक हस्ताक्षरों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बीमा पॉलिसी प्रस्तावों के प्रस्तावों को प्रमाणित करने की अनुमति दी है। IRDAI ने 10 सितंबर, 2020 को जारी एक परिपत्र में कहा कि यह छूट 31 मार्च, 2021 तक मान्य होगी।

IRDAI
यह छूट क्यों दी गई है
बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंसहेड रिटेल के गुरदीप सिंह बत्रा ने कहा, कोरोनावायरस महामारी के कारण, बीमा पॉलिसियों को खरीदने का पारंपरिक तरीका, यानी भौतिक रूप में प्रभावित हुआ है। मूल रूप से, भौतिक प्रस्ताव के फॉर्म भरने, उन पर गीला हस्ताक्षर प्राप्त करना और बाद में इस तरह के भौतिक रुप से जाने के कारण कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। जिसको ध्‍यान में रखते हुए ये छूट दी गई है।

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English summary
covid 19: IRDAI permits motor, health insurers to issue policies electronically
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