नोटबंदी के बाद 20 हजार का नगद गिफ्ट या चंदा लेने वालों को आयकर विभाग को देनी होगी जानकारी
जिन लोगों ने नोटबंदी के बाद किसी व्यक्ति से 20 हजार रुपए या उससे अधिक का नकद गिफ्ट या फिर दान लिया है, उसे इन पैसों की सारी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी।
नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद से ही लगातार सरकार ऐसे कदम उठा रही है, जिनसे कालेधन पर लगाम लगाई जा सके। इसी क्रम में आयकर विभाग की तरफ से एक और आदेश जारी किया गया है। जिन लोगों ने नोटबंदी के बाद किसी व्यक्ति से 20 हजार रुपए या उससे अधिक का नकद गिफ्ट या फिर दान लिया है, उसे इन पैसों की सारी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। नोटबंदी के बाद से ही सरकार लगातार ऐसे खातों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिनमें गलत तरीके से पैसे जमा किए गए।
दरअसल, मोदी सरकार को उम्मीद थी कि नोटबंदी से कालाधन सिस्टम से बाहर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सरकार लगातार उन संभावनाओं का पता लगा रही है, जिसके चलते लोगों ने अपने कालेधन को सफेद किया है। इसी के तहत आयकर विभाग की लगातार अहम कदम उठाए जा रहे हैं और यह कदम भी उन्हीं में से एक है। आपको बता दें कि 8 नवंबर की रात को पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि 9 नवंबर से लेकर पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट मान्य नहीं रहेंगे। मोदी सरकार ने लोगों के पास मौजूद पुराने नोट बदलने के लिए 30 दिसंबर तक का समय भी दिया था। ये भी पढ़ें- चिदंबरम ने किया दावा, नोटबंदी की वजह से रघुराम राजन ने दिया RBI गवर्नर पद से इस्तीफा