नौकरी में छुट्टी नहीं लेने पर अब मिलेगा बड़ा फायदा, सरकार ने दी बड़ी छूट
अब गैर सरकारी नौकरी से रिटायर होने पर अपनी छुट्टियों को नकद में बदलने पर सरकार ने बड़ी आयकर में छूट देने का फैसला लिया है। इस राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है।
Budget 2023: अगले वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। जो गैर सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी से रिटायर हो रहे हैं अगर वह अपनी छुट्टियों को कैश में परिवर्तित करते हैं तो उन्हें मिलने वाली छूट को 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2002 में इस सीमा को 3 लाख रुपए तय किया या था। यानि जब गैर सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से निवृत्त होता है तो सिर्फ 3 लाख रुपए तक की राशि पर ही टैक्स से छूट मिलती थी, लेकिन निर्मला सीतारमण ने इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है।
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दरअसल जब आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो कंपनी आपको कुछ छुट्टियां देती है। रिटायर होने पर अगर आपके पास यह छुट्टियां बची रहती हैं तो आप इसे नकद में बदल सकते हैं। लेकिन यह राशि कितनी हो इसके आधार पर टैक्स लगता था। अभी तक 3 लाख रुपए से ऊपर की राशि पर टैक्स लगता था, लेकिन अब सरकार ने इस राशि को आठ गुना बढ़ाते हुए इसे 25 लाख रुपए कर दिया है। यानि अगर आप अपनी छुट्टियों को नगद में परिवर्तित करते हैं और यह राशि 25 लाख रुपए तक होती है तो इसपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। अब नई टैक्स व्यवस्था को चुनने वालों को 5 लाख की जगह 7 लाख रुपए तक पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में आने वाले लोगों को 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, जोकि पहले 2.5 लाख रुपए था। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था को बाई डिफाल्ट घोषित कर दिया है। इससे साफ है कि सरकार नई टैक्स व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहती है। यानि अगर आप आयर भरते समय पुरानी या नई टैक्स व्यवस्था में से किसी एक को नहीं चुनते हैं तो बाई डिफॉल्ट नई टैक्स व्यवस्था सेलेक्ट होगी।
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